सरकारी बंगला विवाद: तेजस्वी करेंगे SC के आदेश का सम्मान, कहा- सरकार के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई
बंगला खाली नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार खा चुके राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि वह इस आदेश का सम्मान करेंगे.

पटना: बंगला खाली नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार खा चुके राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि वह इस आदेश का सम्मान करेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई नीतीश कुमार सरकार के ‘मनमाने’ और ‘द्वेषपूर्ण’ कृत्य के विरुद्ध है और वह जारी रहेगा. उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं ही दो आवासों पर कब्जा किये हुए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की अर्जी खारिज दी थी और उन्हें विपक्ष के नेता के लिए आवंटित आवास में जाने का आदेश दिया था. यादव ने उपमुख्यमंत्री के लिए निर्धारित सरकारी बंगला खाली करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की दो पीठों से अर्जी खारिज होने के बाद भी अपना मुकदमा SC तक लाने को लेकर आरजेडी नेता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यादव ने कहा कि लोगों को शायद पता नहीं है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर वह उसी प्रकार के बंगले के हकदार हैं जिस प्रकार में वह फिलहाल रह रहे हैं.
तेजस्वी यादव ने कहा, ‘‘(प्रावधान के तौर पर) मुझे भी उसी प्रकार का बंगला आवंटित किया गया है. लेकिन यह राज्य सरकार का मनमाना, द्वेषपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया है जिसके खिलाफ मैंने संघर्ष छेड़ रखा है और मेरा लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा.’’
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पांच, देशरत्न मार्ग का बंगला खाली करने को कहा था ताकि उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार वहां रह सकें. जुलाई, 2017 में नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने के बाद यादव उपमुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा बैठे थे.
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