सिद्धू के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता से मांगा सबूत
वकील सुधीर कुमार ओझा की याचिका का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरि प्रसाद ने कहा कि वह व्यक्तिगत रुप से इस मामले पर गौर करेंगे और उन्होंने सुनवाई की अगली तारीख 26 अगस्त तय की.

मुजफ्फरपुर: भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग संबंधी अर्जी पर मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने शिकायतकर्ता से सबूत मांगे हैं. कोर्ट ने आज शिकायतकर्ता को अगले हफ्ते प्रासंगिक दस्तावेजों और सबूतों के साथ पेश होने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी.
वकील सुधीर कुमार ओझा की याचिका का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरि प्रसाद ने कहा कि वह व्यक्तिगत रुप से इस मामले पर गौर करेंगे और उन्होंने सुनवाई की अगली तारीख 26 अगस्त तय की. ओझा ने सिद्धू के खिलाफ राजद्रोह, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बातें करने और शांति भंग करने के इरादे से अपमानजनक बातें करने से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश देने की अपील की थी. उन्होंने 20 अगस्त को अर्जी दायर की थी. ओझा ने अपनी शिकायत में कहा है कि जनरल बाजवा भारतीय सैनिकों का गला रेते जाने के लिए जिम्मेदार है और सिद्धू ने उनसे गले मिलकर शहीदों के परिवारों का अपमान किया है.
बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू 18 अगस्त को पाकिस्तान में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा से गले मिले थे. इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. नवजोत सिंह सिद्धू की इसे लेकर बीजेपी ने काफी आलोचना की थी. इसके बाद सिद्धू ने इस पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया था.
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