साल 2018 के हत्या मामले में CBI ने महिला के इन्सपेक्टर पति को दोषी बताया
25 फरवरी 2018 को जम्मू के पुराने शहर में रहने वाली नेहा कुमारी का शव उसके ससुराल में बरामद हुआ था. यह भी आरोप था कि शख्स ने अपनी सर्विस राइफल से पत्नी की हत्या कर दी थी.

जम्मू: जम्मू में साल 2018 में हुई एक हत्या के मामले में सीबीआई ने मृतक महिला के इंस्पेक्टर पति को जिम्मेदार माना है. सीबीआई ने इस मामले में आरोपी पुलिस अफसर को दहेज प्रताड़ना, दहेज के लिए हत्या और आर्म्स एक्ट का दोषी बताया है. मामला 25 फरवरी 2018 का है, जब जम्मू के पुराने शहर में रहने वाली नेहा कुमारी का शव उसके ससुराल से मिला था.
नेहा का पति विवेक बस्सन जम्मू-कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर है और नेहा के शव के पास उसके उसकी सर्विस राइफल पड़ी थी. जिस समय यह वारदात हुई उस समय विवेक घर पर ही था. इसके बाद 26 मार्च 2018 को विवेक के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने जम्मू में शुक्रवार को चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में चालान पेश किया. चालान के मुताबिक 26 मार्च 2019 को सीबीआई ने कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच शुरू की थी.
दरअसल, नेहा के पिता ने कोर्ट में मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी. सीबीआई ने मामले की जांच फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर की है. जांच में यह बात सामने आई कि इंस्पेक्टर विवेक के अपनी पत्नी से रिश्ते अच्छे नहीं थे और वह दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता था. यह भी आरोप था कि विवेक ने अपनी सर्विस राइफल से पत्नी की हत्या कर दी थी.
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