Udaipur Murder Case: कन्हैया लाल की हत्या मामले में NIA ने गिरफ्तार किया 7वां आरोपी, उदयपुर से हटी धारा-144
Udaipur Murder Case: उदयपुर मर्डर केस के सातवें आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 12 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.
Udaipur Murder Case: राजस्थान प्रशासन (Rajasthan Administration) ने रविवार को उदयपुर (Udaipur) से धारा 144 को हटा दिया. वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दर्जी कन्हैया लाल तेली की निर्मम हत्या के मामले में सातवें आरोपी को गिरफ्तार किया. दर्जी कन्हैया लाल तेली की 28 जून को उदयपुर में हत्या कर दी गई थी जिसके बाद कर्फ्यू (Curfew) लगा दिया गया था. उदयपुर जिला प्रशासन (Udaipur District Administration) ने अधिसूचित किया कि धारा 144 सोमवार, 11 जुलाई से सात घंटे (रात 10 बजे से सुबह 5 बजे) तक लागू रहेगी.
विशेष लोक अभियोजक टीपी शर्मा ने बताया, "सातवें आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 12 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया." फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला को शनिवार शाम को गिरफ्तार किया गया था.
रियाज अख्तरी का सहयोगी था फरहाद
प्रवक्ता ने बताया फरहाद दो मुख्य आरोपियों में से एक, रियाज़ अख्तरी का "करीबी आपराधिक सहयोगी" था, और उसने दर्जी को मारने की साजिश में सक्रिय भाग लिया.
रियाज़ अख़्तरी (जिसे रियाज़ अटारी के नाम से भी जाना जाता है) ने दर्जी कन्हैया लाल पर भीषण हमला किया था जिसे ग़ौस मोहम्मद ने एक फोन पर रिकॉर्ड किया कर वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट किया था. दोनों ने बाद में एक वीडियो में कहा कि उन्होंने इस्लाम के कथित अपमान का बदला लेने के लिए लाल की हत्या कर दी.
29 जून को MHA के काउंटर-टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइज़ेशन डिवीजन (CTCR) द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को दिया गया था. एमएचए के आदेश के बाद, एनआईए ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (National Investigation Agency Act, 2008) के अनुसार मामले की जांच शुरू की.
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