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Aryan Khan Bail Hearing: आर्यन खान की जमानत पर आज नहीं आया फैसला, जानें कोर्ट में क्या क्या हुआ?

Drugs Case: अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एनसीबी ने अपने हिरासत में लिया था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

Aryan Khan Bail Hearing: क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर अब गुरुवार को फैसला आ सकता है. आज जमानत पर लंबी बहस हुई. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अब कल 12 बजे से सुनवाई होगी. आर्यन खान समेत कई अन्य को दो अक्टूबर को एनसीबी ने मुंबई तट पर एक क्रूज़ जहाज से प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त किए जाने के मामले में हिरासत में लिया था. पूछताछ के बाद उन्हें तीन अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद आरोपियों ने पिछले सप्ताह जमानत के लिए मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया था. मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा था कि जमानत आवेदन पर विचार करने का उसे अधिकार नहीं है. इसके बाद आर्यन ने विशेष अदालत का रुख किया.

आज जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कहा कि क्रूज से जब्त ड्रग्स का आर्यन से कोई लेना देना नहीं है. आर्यन ने कोई गुनाह नहीं किया है. एनसीबी अच्छा काम कर रही है लेकिन बेगुनाहों को न फंसाए. वहीं एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि आरोपी से कोई बरामदगी नहीं हुई लेकिन वो बड़ी साजिश का हिस्सा है. विदेशों से लेन देन की जांच जरूरी है. सुनवाई के दौरान एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मौजूद रहे. आर्यन खान के अलावा मामले में मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट, नूपुर सतीजा और मोहक जायसवाल को गिरफ्तार किया गया था. एनसीबी मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

आर्यन खान के वकील ने क्या कहा?

अमित देसाई ने कहा, ''मुझे (आर्यन खान ) क्रूज जहाज पर निमंत्रण आया था, मैंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया. यह निमंत्रण प्रतीक गाबा नाम के व्यक्ति की तरफ से था जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है. मैं क्रूज पर एक दूसरे व्यक्ति (अरबाज) के साथ पहुंचा था. क्रूज पर जाने से पहले ही एनसीबी द्वारा मुझे रोक दिया गया जैसा कि पंचनामा में जिक्र किया गया है. जमानत अर्जी के साथ पंचनामा की कॉपी को संलग्न किया गया है.'' 

पंचनामा में एनसीबी ने कहा है कि उसे जानकारी मिली थी कि शिप में ड्रग्स इस्तेमाल और बेचने के लिए लाया जा रहा है. उसके बाद कुछ लोगों के नाम की जानकारी दी गई और बताया गया कि उनके पास ड्रग्स मौजूद है. उसके बाद एनसीबी की टीम ने शिप के गेट पर जांच शुरू की.

शाम 6 बजकर 50 मिनट पर जांच शुरू की गई. कुछ लोगों के पास से ड्रग, कॉण्ट्रा बैंड भी मिले. कुछ लोगों से 5 ग्राम MD, 10 ग्राम कोकीन, 10 ग्राम चरस बरामद किया गया. इश्मीत सिंह चड्डा के पास से ड्रग्स के 15 टेबलेट मिले, 40 हज़ार कैश मिला, जिसपर इश्मीत ने कहा कि वो इस कैश का इस्तेमाल ड्रग्स खरीदने के लिए करने वाले थे. 

उसके बाद दो और लोग गेट पर पहुंचते हैं. जो आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट हैं. उनको भी एनसीबी अधिकारियों ने अपनी जानकारी दी और उनसे पूछा कि क्या उनके पास कोई ड्रग है? उसमें अरबाज़ मर्चेंट ने माना कि उसके जूते में चरस मिला. अरबाज़ मर्चेंट ने माना कि वो आर्यन खान के साथ चरस का सेवन करता है, आर्यन खान ने भी माना कि वो इसका सेवन करता है. कुल 6 ग्राम चरस मिला.

अमित देसाई ने कहा कि अरबाज़ मर्चेंट से 6 ग्राम चरस मिला, लेकिन इसमें दोनों का नाम जोड़ा गया. आर्यन खान से कुछ नहीं मिला, यह बात इसमें भी लिखा गया है. अरबाज़ मर्चेंट के मामले में उनके वकील बताएंगे कि किस तरह यह बहुत कम मात्रा में मिली. 

अमित देसाई ने कहा, ''मैं आर्यन पर बात करता हूं. जानकारी के आधार पर एनसीबी को पता चला की कुछ लोग ड्रग्स का सेवन और बेचने का काम करने वाले हैं. लेकिन जो जानकारी मिली, उसके आधार पर आप देखें कि आर्यन खान के पास कुछ मिला ही नहीं. ना उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, ना उनके पास ड्रग्स मौजूद था और ना ही उन्होंने इसको बेचा.'' 

अमित देसाई ने कहा कि जिस जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई, वो जानकारी आर्यन खान के मामले में गलत साबित हुई. 

पंचनामा में मौजूद दूसरे लोगों की जानकारी देते हुए देसाई ने कोर्ट से कहा कि किसी के पास से ड्रग्स मिला, किसी के पास से ड्रग्स खरीदने का पैसा, लेकिन आर्यन खान के पास से कुछ नहीं था. 

अमित देसाई ने कहा एनसीबी का कहना है कि आर्यन खान ने माना कि अरबाज़ के पास मौजूद चरस का सेवन वो करने वाले थे, लेकिन अदालत को भी पता है कि किस तरह से चीजों को एडमिट करवाया जाता है. 

अमित देसाई ने कहा आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया. पंचनामा में जहां कहा गया कि आर्यन खान और अरबाज़ मर्चेंट साथ में थे, मुनमुन के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है. उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया वो मुझे नहीं पता, मुझे केवल इतना पता है कि आर्यन और अरबाज़ को साथ में हिरासत में लिया गया. लेकिन अदालत में तीनों को पेश कर उन्हें एक साथ गिरफ्तार किया गया. 

अमित देसाई ने कहा बार बार जो ड्रग्स और कैश की बात हो रही है, उसमें से आर्यन खान के पास से कुछ नहीं मिला और पूरे ड्रग्स में से केवल 6 ग्राम चरस अरबाज़ के पास से मिला है. 

अमित देसाई ने कहा आर्यन के पास कैश नहीं था इसलिए वो ड्रग्स खरीद नहीं सकता था, उसके पास से ड्रग्स नहीं मिला इसलिए वो इसका सेवन नहीं करने वाला था. अरबाज़ ने माना कि वो चरस का इस्तेमाल खुद करने वाला था, तो फिर इस मामले में सेल की बात कहां से आती है.

अमित देसाई ने कहा जो रिकवरी हुई उसका किसी भी तरह से आर्यन खान से कनेक्शन नहीं मिल रहा है. इसमें अदालत को मैं फैक्ट बता रहा हूं जिसमें बार बार NCB बिग पिक्चर की बात कर रही है, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं है कि ऐसे लोगों को पकड़े जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है.

उन्होंने कहा कि मैं NCB का शुजरगुज़ार हूं कि कई जगहों ओर उन्होंने कट एंड पेस्ट का काम किया है. लेकिन पहले रिमांड एप्लीकेशन में बाकी आरोपियों का नाम नहीं था. आखिर में लिखा गया है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 

बाद में कहा गया कि आर्यन खान के मोबाइल फोन से कई सबूत मिले हैं और इसके अंतराष्ट्रीय तार भी जुड़ रहे है इसलिए रिमांड बढ़ाने की बात की गई. अब यह बता रहे हैं कि अबतक पूरे मामले में कितने रिमांड हुए हैं.

उन्होंने कहा तीसरे रिमांड के समय आचित का नाम सामने आता है और कहा जाता है कि आर्यन खान ने इसकी जानकारी दी है. आचित से 2.6 ग्राम गांजा मिलता है. यही एक तार है जो आर्यन से जोड़ा गया है. लेकिन आरोप जो लगे थे, वो क्रूज़ पर ड्रग्स का सेवन और खरीद फरोख्त की बात थी, लेकिन बाद में आचित को गिरफ्तार किया गया यह कहते हुए की आर्यन खान ने इसकी जानकारी दी. इसके बाद सभी आरोपियों के साथ आर्यन का नाम जोड़कर बताया गया. 

Drugs Case: यदि ऐसा हुआ तो हफ्तेभर जेल रहेंगे आर्यन खान.. जानें क्यों?

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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