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दिल्ली: टूल किट मामले में सह आरोपी शांतनु मुुलुक को गिरफ्तारी से मिली 9 मार्च तक राहत

दिल्ली की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान आज टूलकिट मामले में सह-आरोपी शांतनु मलिक को गिरफ्तारी से 9 मार्च तक के लिए राहत मिल गई है. दरअसल शांतनु की तरफ से दाखिल की गई अग्रिम जमानत की याचिका पर जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा 1 हफ्ते का समय मांगा गया है. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 मार्च तक के लिए टाल दी है. बता दें कि इससे पहले मंगलवार को दिशा रवि को भी जमानत मिल चुकी है.

टूलकिट मामले में सह आरोपी शांतनु की गिरफ्तारी पर लगी रोक फिलहाल 9 मार्च तक जारी रहेगी. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शांतनु की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने शांतनु की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 मार्च तक के लिए टाल दी और निर्देश दिया कि इस बीच शांतनु के खिलाफ पुलिस कोई विरोधात्मक कार्रवाई ना करें.

पुलिस ने कोर्ट में बताया कि शांतनु के बयान में है विरोधाभास

शांतनु की जमानत याचिका पर कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अब तक हुई जांच और पूछताछ में आरोपी शांतनु ने जो जवाब दिया है उसमें कई विरोधाभास है. लिहाज़ा पुलिस अभी उनकी पड़ताल करना चाहती है. पड़ताल पूरी होने के बाद ही पुलिस शांतनु की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर कोई जवाब देना चाहेगी और इसमें 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है.

शांतनु के वकील ने दी ये दलील

दिल्ली पुलिस की तरफ से वक्त मांगे जाने की बात पर शांतनु की वकील ने कहा कि अगर पुलिस जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए वक्त की मांग कर रही है तो इस बीच अदालत को भरोसा देना चाहिए कि वह शांतनु के खिलाफ कोई विरोधात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे. शांतनु की वकील ने कहा कि शांतनु सुबह से लेकर देर रात तक पुलिस के साथ जांच में सहयोग कर रहा है.  इसी आधार पर शांतनु की वकील ने अदालत से मांग की कि बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत के आदेश को अगली सुनवाई तक जारी रखा जाए.

मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी

जिसके बाद अदालत ने अपने आदेश में दिल्ली पुलिस की तरफ से मांगे गए वक्त की बात कहते हुए शांतनु के खिलाफ किसी भी तरह के विरोधात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश भी दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली पुलिस को शांतनु की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए वक्त चाहिए ऐसे में पुलिस ने खुद कोर्ट को भरोसा दिया है कि वह इस दौरान शांतनु के खिलाफ किसी तरह की विरोधात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे और इसी भरोसे के बाद मामले की सुनवाई 9 मार्च के लिए टाल दी गई.

टूलकिट मामले में दिशा रवि को मिल चुकी है जमानत

इससे पहले मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट से ही टूलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि को अदालत ने जमानत दे दी थी. जमानत के उस आदेश में अदालत ने दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए थे और साथ ही टिप्पणी करते हुए यह भी कहा था कि फिलहाल ऐसा कोई भी सबूत या तथ्य सामने नहीं आया जिससे यह लगता हो कि टूलकिट या व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से कोई देशद्रोही गतिविधि हुई हो या उसकी वजह से 26 जनवरी की हिंसा हुई हो. फिलहाल दिशा रवि भी अब जमानत पर बाहर है.

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