राजस्थान: 21 साल की महिला से रेप के दोषी फलाहारी महाराज को उम्र कैद
बिलासपुर की रहने वाली 21 साल की युवती इसे अपना गुरु मानती थी और रक्षाबंधन के मौके पर जिंदगी की पहली कमाई गुरु को भेंट करने के लिए अलवर आई थी.

अलवर: राजस्थान के अलवर में रामानुजाचार्य संम्प्रादाय से जुड़े रेप के दोषी कौशलेन्द्र प्रपन्नाचार्य फलहारी महाराज को उम्र कैद की सजा मिली है. इतना ही नहीं उन्हें एक लाख रुपए अर्थदंड भी देना होगा. फलहारी महाराज को धारा 376 (2) एफ में उम्र कैद, धारा 506 में एक साल की कैद मिली है. आज निचली आदलत ने ये फैसला सुनाया है.
फलहारी महाराज पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहने वाली 21 साल की महिला से रेप करने का आरोप लगा था. ये महिला फलहारी महाराज की शिष्य थी. बिलासपुर की रहने वाली 21 साल की युवती इसे अपना गुरु मानती थी और रक्षाबंधन के मौके पर जिंदगी की पहली कमाई गुरु को भेंट करने के लिए अलवर आई थी.
आरोप है कि बाबा कौशलेंद्र महाराज ने लड़की को अपने कमरे में बुलाया और फिर उसे खाने के लिए प्रसाद दिया. प्रसाद खाने के बाद युवती बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपी बाबा ने युवती से रेप किया. सुबह होने पर पीड़ित किसी तरह आश्रम से भाग पाने में कामयाब हो पाई.
अपने साथ हुई ज्यादती से लड़की इतनी घबराई हुई थी कि उसमें काफी समय तक घटना की शिकायत करने की हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन रेप केस में राम रहीम को सजा मिलने के बाद से लड़की को कुछ हिम्मत मिली और फिर उसने बिलासपुर में आरोपी बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराया.
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