आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं, CBI ने लिया एक्शन
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने कहा कि उन्हें सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है.

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. उनके खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सख्त रुख के बाद सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है.
सीबीआई ने याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर को नोटिस जारी कर 10 अगस्त को नई दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में साक्ष्यों के साथ बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है. हाईकोर्ट ने सीबीआई की पिछली रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी से नया हलफनामा मांगा है.
इस बारे में पूछे जाने पर विग्नेश शिशिर ने कहा कि उन्हें सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है. उन्होंने यह कहते हुए कोई और जानकारी देने से इनकार कर दिया कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 12 मई को इस मामले में बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक सुनवाई की थी.
हाई कोर्ट ने दिए थे आदेश
हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई को उपलब्ध कराए गए आदेश में न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की पीठ ने कहा था कि सीबीआई ने सूचित किया है कि उसे याचिकाकर्ता की शिकायत मिल गई है और वह 8 सप्ताह के भीतर अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगी. इससे पहले जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस बीआर सिंह की पीठ ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता शिशिर की शिकायत प्राप्त हुई है तो आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जा सकता है.
कब होगी अगली सुनवाई
विग्नेश शिशिर ने अपनी याचिका में राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने आय से अधिक संपत्ति जुटाई है. याचिका को लेकर इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की अपील की गई थी. हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी के अलावा केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को भी राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त 2026 को होगी.
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