अब पंजाब में CBI को नए केस की जांच के लिए पहले राज्य सरकार से लेनी होगी इजाजत
पंजाब में अब किसी नए केस की CBI जांच के लिए एजेंसी को पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी.
चंडीगढ़: पंजाब में अब किसी नए केस की CBI जांच के लिए एजेंसी को पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी. दरअसल, पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी कर सीबीआई को राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए दी गयी सहमति को वापस ले लिया.
ये राज्य पहले ही ले चुके हैं फैसला गैर बीजेपी शासित राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा और राजस्थान की सरकार पहले ही सीबीआई की एंट्री रोक चुकी है.
Punjab Government revokes general consent to the Central Bureau of Investigation (CBI) to carry out any investigation in the State. CBI will now have to take permission from the State government on a case-to-case basis.
— ANI (@ANI) November 9, 2020
इसी महीने 5 तारीख को झारखंड ने सीबीआई से अधिकार वापस लिया था. इससे पहले महाराष्ट्र ने 22 अक्तूबर को आदेश जारी कर सीबीआई से यह अधिकार वापस लिया था.
ट्रेडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
and tablets