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दिल्ली: NGT ने दिल्ली में निर्माण पर लगाई रोक, कहा- जीने का अधिकार नहीं छीन सकते
दिल्ली में आपात स्थिति से निपटने के लिए शहर में प्रशासन ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ अस्पतालों में आने वाले सांस संबंधी मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस स्थिति को 1952 में लंदन के ‘ग्रेट स्मॉग’ की तरह माना जा रहा है.

नई दिल्ली:दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति भयावह हो गई है. आलम ये है कि लोगों का बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि लोग घरों में कैद हो गए हैं. अब इसी मुद्दे पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुनवाई करते हुए दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को फटकार लगाई है.
प्रदूषण पर एनजीटी में सुनवाई
- एनजीटी ने प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि पूरे एनसीआर में निर्माण कार्य पर अगली सुनवाई तक रोक लगेगी. एनजीटी ने आदेश में स्पष्ट किया कि निर्माण चाहे सरकारी हो या निजी हो या निजी. इस बीच मज़दूरों को उनका मेहनताना मिलता रहेगा.
- एनजीटी ने प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर रोक लगाने के आदेश दिए. एनजीटी ने कहा कि सभी विभाग निगरानी के लिए टीम बनाएं, अगर खुले में सीमेंट, बजरी पड़ी है तो उसको ज़ब्त करें और ज़ुर्माना वसूलें.
- सरकारों पर कठोर टिप्पणी करते हुए एनजीटी ने कहा- बस मीटिंग हो रही हैं, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं और एक दूसरे पर सहयोग न करने का आरोप लग रहा है. इस वजह से ऐसे हालात बन रहे हैं. ऐसे माहौल में मूकदर्शक नहीं बना रहा जा सकता और जनता को इस हालात में रहने के लिये छोड़ा जा सकता.
- एनजीटी ने कहा- -संविधान में अनुछेद 21,48 में कहा गया है सरकारों की ज़िम्मेदारी है वो वहां के पर्यावरण की देखभाल करें और नागरिकों को जीने लायक वातावरण प्रदान करें. संविधान में देश के नागरिकों को जीने का अधिकार मिला हुआ है पर वो छीन रहा है क्योंकि वो साफ हवा में सांस तक नहीं ले पा रहे.
- धूल को दबाने के लिए आप हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते. दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने इस पर चिट्ठी लिखी है. एनजीटी ने कहा कि यहां कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई कार्रवाई की बात कर रहा है. पर हक़ीक़त क्या है ये हम सबके सामने है.
- मीडिया रिपोर्ट से साफ है की दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए पिछला एक हफ्ता बहुत खतरनाक रहा है. आप लोगों ने लोगों की ज़िन्दगी से खिलवाड़ कर रखा है.
- एनजीटी ने सरकार से कहा- आज सुनवाई होनी थी इसलिए कल आदेश जारी किए गए. NGT ने कहा- आप अस्पताल जाइये देखिए लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही. आपने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रखा है.
- दिल्ली में प्रदूषण को लेकर NGT में सुनवाई शुरू, NGT ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और पड़ोसी राज्यों को फटकार लगाई है.
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