Mohammad Zubair Case: मोहम्मद जुबैर के मामलों की जांच के लिए यूपी सरकार ने बनाई SIT, कई जिलों में दर्ज हैं केस
Mohammad Zubair Case: मोहम्मद जुबैर को बीते दिन उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था.
Mohammad Zubair Case: ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) के मामलों की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी (SIT) का गठन किया है. आईजी प्रीतिंदर सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी जांच करेगी. डीआईजी अमित कुमार वर्मा भी जांच टीम में शामिल हैं. मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी के सीतापुर (Sitapur), लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Khiri), हाथरस (Hathras) और मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में मामले दर्ज हैं.
बीते दिन मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी की अदालत ने पिछले साल सितंबर में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. अदालत जुबैर की जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी. मोहम्मद जुबैर को सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था और उनके खिलाफ एफआईआर में धारा 153 बी, 505 (1) (बी) और 505 (2) जोड़ी गई.
लखीमपुर खीरी की अदालत ने भेजा है न्यायिक हिरासत में
लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने पिछले साल दर्ज एक मामले में मोहम्मद जुबैर को तलब किया था. लखीमपुर खीरी पुलिस ने जुबैर के खिलाफ 2021 में दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में अदालत में पेश होने के लिए वारंट जारी किया था. मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला 25 नवंबर को स्थानीय पत्रकार द्वारा दर्ज किया गया था. सोमवार को मोहम्मद जुबैर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था. अभियोजन पक्ष ने पुलिस हिरासत की मांग की थी, अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने दी है राहत
इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर को राहत दी है. कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया है. कोर्ट ने मंगलवार को जुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.
मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि, बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) द्वारा दर्ज एक मामले में मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि, ज़ुबैर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) द्वारा दायर एक मामले को लेकर मोहम्मद जुबैर हिरासत में ही रहेगा. मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने उनके एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था.
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