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Hijab Row: कर्नाटक में एक बार फिर गर्माया हिजाब विवाद, मंगलुरु विश्वविद्यालय ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध

Hijab Row in Karnataka: कर्नाटक में हिजाब विवाद एक बार फिर तेजी पकड़ने लगा है. ताजा मामले में मंगलुरु विश्वविद्यालय ने हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है जिसका विरोध मुस्लिम छात्राएं कर रही हैं.

Ban On Hijab: कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों (Karnataka Institutions) में हिजाब पहनने को मुद्दा (Hijab Row) खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. हाईकोर्ट (High Court) के इस मामले में फैसला देने के बाद भी मुस्लिम छात्राएं (Muslim Students) इसे मानने के लिए राजी नहीं है. मंगलुरु विश्वविद्यालय (Mangalore University) ने गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश पर एक नोटिफिकेशन जारी किया और किसी भी धार्मिक लिबास (Religious Dress) के पहनने पर पाबंदी लगा दी. लेकिन इसके बावजूद छात्राओं ने इस मुद्दे पर वाइस चांसलर (Vice Chancellor) से लेकर जिला कलेक्टर (Collector) से मुलाकात की. इन छात्राओं का कहना है कि वो डिग्री कॉलेज (Degree College) की छात्राएं हैं और विश्वविद्यालय का ये आदेश कॉलेज में लागू नहीं हो सकता.  

इससे पहले विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज ड्रेस के डुपट्टे से सिर ढकने की इजाजत दे दी थी. तो वहीं मुस्लिम लड़कियों का कहना है कि साल के बीच में इस तरह को निर्णय ठीक नहीं है.

हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन

कॉलेज में हिजाब पहनने और न पहनने दोनों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए. एक तरफ मुस्लिम छात्राएं अपनी शिकायत लेकर वाइस चांसलर और जिला कलेक्टर के पास पहुंची तो वहीं एबीवीपी ने भी हिजाब पर पूर्ण बैन लगाने की मांग की. मुस्लिम छात्राओं के लगातार हिजाब पहनकर कॉलेज आने को लेकर एबीवीपी समर्थित छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया प्रदर्शन कर गुस्सा दिखाया. इन छात्र-छात्राओं का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज आ रही हैं और कॉलेज प्रशासन इस पर कोई ऐतराज नहीं जता रहा है. इस बात से नाराज छात्रों ने ऐलान किया कि ये हरकत बंद नहीं हुई तो हम लोग भी केसरिया साफा पहनकर कॉलेज में इसका विरोध दर्ज कराएंगे.

ऐसे फैला हिजाब विवाद

कर्नाटक में हिजाब विरोध (Hijab Protest) प्रदर्शन इस साल जनवरी-फरवरी में हुआ जब राज्य के उडुपी जिले में सरकारी लड़कियों के कॉलेज (Government Girls College) की कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब (Hijab) पहनने के लिए कक्षाओं में भाग लेने से रोक दिया गया है. विरोध प्रदर्शन (Protest) के दौरान कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें हिजाब पहनने के लिए कॉलेज (College) में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था. कर्नाटक हिजाब विरोध (Karnataka Hijab Row) जल्द ही अन्य राज्यों में फैल गया और मामला उच्च न्यायालय (High Court) में चला गया. कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) की एक पूर्ण पीठ ने मुस्लिम द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया. उडुपी में पूर्व-विश्वविद्यालय कॉलेजों में अध्ययन करने वाली लड़कियां कक्षाओं में हिजाब पहनने का अधिकार मांग रही हैं.

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