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महाराष्ट्र में और सख्त हुई पाबंदियां, दूसरे राज्यों से आने वालों को दिखाने होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट

कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार कई नियम को सख्त कर दिया है. अब राज्य में दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट को दिखानी होगी. सरकार ने परिवहन संबंधी कई दिशा-निर्देश को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है. 

कोरोना से देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है. ऐसे में राज्य कोरोना पर काबू पाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगा रखी है. हालांकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों 1 जून तक लगी हुई है. लेकिन अब इन पाबंदियों को और सख्त किया गया है. महाराष्ट्र सरकार ने अब ट्रेवल संबंधी नया दिशा-निर्देश जारी किया है.

इस दिशा-निर्देश के मुताबिक अब किसी भी दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में दाखिल होने वाले व्यक्ति को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट को दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे पहले कोरोना से प्रभावित गंभीर राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य थी. नए नियम के मुताबिक यह रिपोर्ट राज्य में प्रवेश करने से 48 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए. पहले सिर्फ कोरोना प्रभावित गंभीर राज्यों के लोगों को महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए यह रिपोर्ट अनिवार्य थी. 

जिसकी रिपोर्ट पेंडिंग है, उसके लिए क्या है नियम 
चूंकि कई राज्यों में RT-PCR की रिपोर्ट आने में देर लगती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट पेंडिंग है और वे रेल या हवाई जहाज से राज्य में दाखिल होते हैं, उन्हें महाराष्ट्र में अपने गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी. दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति बिना टेस्ट कराए राज्य में दाखिला लेता है, तो उन्हें आगमन के बाद आरटीपीसीआर या एंटीजिन टेस्ट कराना होगा. ये नियम रेल और हवाई यात्रियों के लिए हैं.

हालांकि रोड से आने वाले यात्रियों के लिए क्या नियम है, इस संबंध स्पष्ट दिशा-निर्देश का अभाव है. सड़क मार्ग से दूसरे राज्यों से आने वाले लोग जिनके पास सिर्फ एक तरफ का ई-पास है, उन्हें भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा. इसके लिए जरूरी है कि उनके पास जाने और आने यानी दोनों तरफ का ई-पास हो. ऐसे व्यक्ति अगर राज्य में प्रवेश करता है तो उन्हें स्थानीय प्रशासन के सामने आवेदन करना होगा.  

माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए आदेश 
राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंते ने इस आदेश को जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र से बाहर का कोई व्यक्ति अगर राज्य में प्रवेश करता है तो उसे RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. इसके अलावा सामान ढोने वाली गाड़ियों के लिए भी नियम बनाए गए हैं. राज्य के अंदर सामान की आवाजाही करने वाले गाड़ियों में सिर्फ दो व्यक्तियों को अनुमति होगी. वहीं अगर सामान बाहर से आ रहा है तो गाड़ी में बैठने वाले व्यक्तियों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी. ऐसे व्यक्तियों को सात दिन तक राज्य में रहने की अनुमति होगी. 

हवाई मार्ग के लिए नियम
एयरलाइन को हर तरह के यात्रियों को महाराष्ट्र में उतारने की अनुमति होगी लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगर यात्री के पास RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्री आगमन के तुरंत बाद RT-PCR का टेस्ट करा लें. एयरलाइन को उस व्यक्ति से यह बात मनवानी होगी. 

रेल मार्ग के लिए नियम
रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि वह महाराष्ट्र सरकार के आदेश से अवगत है और उसी के अनुसार आवश्यक कदम उठा रहे हैं. एडवाइजरी में कहा गया है कि रेलवे के सख्त कदम के बावजूद कुछ पैसेंजर RT-PCR टेस्ट नहीं कराते. ऐसे पैसेंजर के लिए रेलवे स्टेशनों पर रैपिड एंटीजिन टेस्ट के लिए सेट-अप बनाए जाएंगे, जहां इनके टेस्ट होंगे. 

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