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लोकसभा में आर्म्स एक्ट संशोधन बिल पास, अमित शाह बोले- शूटर्स को दिक्कत नहीं होगी

अमित शाह ने बताया कि जो शस्त्र सेना के जवानों या पुलिस बल से छीने जाते हैं उनमें भी आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है जो नक्सलवाद आदि क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होगा. उन्होंने कहा कि यह संशोधन देश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए आवश्यक है.

नई दिल्ली: लोकसभा में आर्म्स एक्ट संशोधन बिल पास हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब अवैध शस्त्रों के मामले में सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास तक कर दिया गया है. साथ ही हर्ष फायरिंग करने के मामले में भी सजा का प्रावधान किया गया है. शस्त्रों की संख्या में भी कटौती की गई है लेकिन खिलाड़ियों को दिए गए लाइसेंस में संख्या में वृद्धि की गई है. शाह ने कहा कि खिलाड़ियों के मामले में कहीं पर भी कटौती नहीं की गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में शस्त्र संशोधन अधिनियम पर जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि यह संशोधन देश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए आवश्यक है.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1988 में शस्त्र अधिनियम की पुनः समीक्षा की गई उसके बाद पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार इस एक्ट में संशोधन लेकर आई है. उन्होंने संशोधन में शामिल विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को दिए गए लाइसेंस में संख्या में वृद्धि की गई है, कहीं पर भी कटौती नहीं की गई है. खेल के लिए शूटिंग में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इस बात को ध्यान रखा गया है.

शाह ने बताया कि सैन्यबल के अवकाश प्राप्त अधिकारी की शस्त्र की पूर्व संख्या को भी उसी तरह से रखा गया है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. गृह मंत्री ने कहा कि अग्नेय अस्त्र और गोला-बारूद के गैरकानूनी निर्माण में होने वाली सजा में बढ़ोतरी की गई है. इसके तहत प्रतिबंधित शस्त्र और प्रतिबंधित गोला बारूद को अपने कब्जे में रखने की अवस्था में 5 से 7 साल की सजा की जगह 7 से 14 साल के कारावास का प्रावधान रखा गया है.

अमित शाह ने बताया कि जो शस्त्र सेना के जवानों या पुलिस बल से छीने जाते हैं उनमें भी आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है जो नक्सलवाद आदि क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होगा. गृह मंत्री ने कहा कि संशोधित कानून के तहत अवैध हथियार बनाने वालों को भी आजीवन कारावास की सजा दी जा सकेगी. साथ ही संगठित अपराध और सिंडिकेट को हथियार सप्लाई करने वाले लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि लाइसेंस की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की गई है. इसके अतिरिक्त दूसरे प्रावधान भी किए गए हैं.

गृह मंत्री का कहना था कि इस संशोधन के माध्यम से विगत एक माह से इस बिल पर संशोधन के लिए गृह मंत्रालय की साइट पर बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन पर संशोधन किया गया और एक हथियार की जगह दो हथियार रखने का प्रावधान किया गया है. गृहमंत्री ने कहा कि हर्ष-फायरिंग में भी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और अब इसमें सजा का प्रावधान किया गया है. शाह ने कहा कि यह संशोधन देश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए आवश्यक है.

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