दिल्ली में अब कूपन और टोकन से नहीं बिकेगी शराब, एक्साइज विभाग ने जारी किया निर्देश
दिल्ली में बिकने वाली शराब की बोतल इस साल अक्टूबर से पूरी तरह से बार कोड स्कैनिंग कर द्वारा बेची जाएगी. एक्साइज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

नई दिल्ली: दिल्ली में बिकने वाली शराब की बोतल इस साल अक्टूबर से पूरी तरह से बार कोड स्कैनिंग कर द्वारा बेची जाएगी. इसका मकसद बिक्री का हिसाब डिजिटिल तरीके से रखना है. अधिकारियों ने यह बात कही. एक्साइज विभाग के मुताबिक, शराब दुकानदार मई तक 80 प्रतिशत और अक्टूबर तक 100 प्रतिशत शराब की बिक्री स्कैनिंग के माध्यम से करने के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे.
विभाग ने शराब कारोबारियों को 'कूपन या टोकन' प्रणाली का उपयोग करके शराब बेचने के खिलाफ चेतावनी दी थी. इसका मकसद चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब वितरण पर रोक लगाना है. अधिकारियों ने कहा, "एक्साइज विभाग ने जून महीने में 90 प्रतिशत शराब की बिक्री स्कैनिंग के जरिए करने का लक्ष्य रखा है. जुलाई के लिए यह लक्ष्य 95 प्रतिशत है."
एक्साइज विभाग कहा , " इस साल अक्टूबर तक सभी शराब की दुकानें 100 प्रतिशत शराब की बिक्री स्कैनिंग के जरिए करने के लक्ष्य को हासिल करेंगी. " एक्साइज विभाग ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आदेश जारी करके शराब की दुकानें खुलने और बंद होने के समय का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था.
आदेश में कहा गया है, " शराब दुकानदारों को ब्रांड वार स्टॉक रजिस्टर बनाने के लिए कहा गया है. यह भी कहा है कि कूपन या टोकन के जरिए कोई बिक्री नहीं होगी. " वर्तमान में. हालांकि, अभी भी दिल्ली में अधिकांश शराब की बिक्री स्कैनिंग के माध्यम से होती है.
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