Coronavirus: जम्मू में धारा 144 लागू, प्रशासन ने लोगों को दी ये सलाह
कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जम्मू जिले में भी धारा 144 लागू कर दी है.

जम्मू: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जम्मू जिले में भी धारा 144 लागू कर दी है. बता दें कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 34 के तहत जम्मू के डीएम की तरफ से जारी आदेशों में किसी भी खतरनाक आपदा स्थिति से निपटने के लिए समुदाय को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से जम्मू में धारा 144 लागू की गई है.
जम्मू की डीएम की तरफ से जारी इस आदेश में कहा गया है कि जम्मू शहर में तत्काल प्रभाव से शहर में सभी लंगर, भंडारों, ढाबा, बार, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, फूड स्टाल और सड़क किनारे लगने वाले ठेलों पर 31 मार्च तक प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही शहर के सभी मसाज सेंटरों और स्पा सेंटरो को भी 31 मार्च तक बंद रहने के आदेश दिए गए है.
डीएम के आदेश में 31 मार्च तक किसी भी सामाजिक और धार्मिक आयोजनों, जिसमें 4 से अधिक लोग शामिल हो रहे हो उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही शहर में 31 मार्च तक सभी सम्मेलन, कार्यक्रम, रैलियां, धरना, प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.
डीएम ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को जम्मू जिले में चल रहे निजी और सर्वजिनिक ट्रांसपोर्ट को समय-समय पर सैनिटाइज करने को कहा है. इसके साथ ही जम्मू नगर निगम के कमिश्नर को जिले के सभी बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड, सब्जी मंडियों और रेलवे स्टेशन को समय-समय पर सैनिटाइज करने को कहा है.
जम्मू के एसएसपी को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शहर में कहीं भी 4 लोग एक साथ जमा न हो. डीएम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने के लिए और मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए एहतियातन जिले में अगले 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू की गई है.
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Source: IOCL

























