वीरभद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ी, HC का आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिका खारिज करने से इंकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी. इस याचिका में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी ने अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज कराए गए आय से अधिक संपत्ति मामले को खारिज करने की मांग की थी.
न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक अक्तूबर, 2015 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें सीबीआई को अदालत की अनुमति के बिना इस मामले में गिरफ्तारी करने, पूछताछ करने या आरोप पत्र दायर करने से रोका गया था.
अदालत ने कहा, ‘‘रिट याचिका खारिज की जाती है. रोक को निरस्त किया जाता है.’’ सिंह ने अपनी याचिका में अदालत से अनुरोध किया था कि वह उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13 (2) और 13 (1)E और आईपीसी की धारा 109 के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का निर्देश दे. इसके साथ ही उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि वह प्राथमिक जांच और प्राथमिकी के रिकॉर्ड तलब करे. सीबीआई ने 23 सितंबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज की थी.
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