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Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद में मिली 'शिवलिंग' के वैज्ञानिक परीक्षण पर SC ने लगाई रोक, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ?

Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिली शिवलिंग जैसी रचना के वैज्ञानिक परीक्षण के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिली शिवलिंग की रचना का फिलहाल वैज्ञानिक परीक्षण नहीं होगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को रचना की प्राचीनता का पता लगाने का आदेश दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट कहा है कि वह अपने पास पहले से लंबित मामले के साथ इसे सुनेगा.

पिछले साल वाराणसी की निचली अदालत के आदेश पर हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में वहां शिवलिंग जैसी रचना मिली थी. हिंदू पक्ष ने इसे काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल शिवलिंग बताया था. मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा कहा था. तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जगह को सील करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने शिवलिंग की रचना को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा था.

हिंदू पक्ष ने क्या मांग की थी?
हिंदू पक्ष ने इस रचना के वैज्ञानिक परीक्षण की मांग वाराणसी के जिला जज अजय विश्वेश से की थी. जिला जज ने यह कहते हुए इससे मना कर दिया था कि ऐसा करने से रचना को नुकसान पहुंच सकता है. यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ होगा. 

जिला जज के आदेश के खिलाफ हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. 12 मई को हाई कोर्ट ने ASI को वैज्ञानिक परीक्षण का आदेश दे दिया. हाई कोर्ट ने ऐसा ASI की उस रिपोर्ट के आधार पर किया, जिसमें कहा गया था कि वैज्ञानिक परीक्षण शिवलिंग को कोई नुकसान पहुंचाए बिना भी किया जा सकता है.

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट क्यों पहुंची?
ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही नोटिस जारी करने की बात कही. इस पर मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि सोमवार से परीक्षण शुरू हो जाएगा. इसलिए आदेश पर रोक लगना जरूरी है.

उत्तर प्रदेश सरकार के लिए पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने भी आदेश को बारीकी से देखने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि सर्वे से पहले हर तरह के विकल्प पर विचार कर लिया जाना चाहिए, जिससे शिवलिंग को कोई नुकसान न पहुंचे. इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के अमल पर रोक लगाई जा रही है.

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ASI पहले ही शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक परीक्षण की बात कह चुका है. सुप्रीम कोर्ट को भी रिपोर्ट देखनी चाहिए. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम भी ASI से रिपोर्ट लेंगे. फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जा रही है.

ये भी पढ़ें- Gyanvapi Carbon Dating: हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, ज्ञानवापी का 'शिवलिंग' कितना पुराना, ASI करेगा सर्वे

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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