जानिए- स्कूल बस की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश हैं

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के एटा में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद हर माता-पिता सदमे है. स्कूल बस और ट्रक की सीधी टक्कर में 13 बच्चों की जान चली गई है. अनेक बच्चे घायल हैं, जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हादसे की सही वजह क्या रही. लेकिन ऐसे वक़्त में हर माता-पिता और स्कूल को ये जानना चाहिए स्कूल बस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशना निर्देश हैं.
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जानिए- स्कूल बस की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश हैं
- बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना जरूरी है
- बस पर स्कूल ड्यूटी भी लिखा होना चाहिए
- बस के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स का होना लाजमी है
- खिड़की में शीशे के साथ ग्रिल भी होना चाहिए
- बस में आग बुझाने का इंतजाम होना चाहिए
- स्कूल बस पर स्कूल का नाम, उसका फोन नंबर लिखा होना चाहिए
- बस में स्कूल का एक सहायक भी होना चाहिए
- बस के दरवाज़े में मजबूत लॉक लगे होने चाहिए
आपको बता दें कि अगर स्कूल कोई कोताही बरते तो माता-पिता को इसे लेकर स्कूल प्रशासन से बात करनी चाहिए और दबाव बनाना चाहिए कि स्कूल प्रशासन हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के पालन के लिए मजबूर हो.
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