दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा- क्या ट्रैफिक पुलिस को ड्यूटी पर पीने के पानी और शौचालय की सुविधा मिलती है
ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है. कोर्ट ने पूछा है कि क्या ट्रैफिक कर्मियों को काम के दौरान पानी और शौचालय की सुविधा दी जाती है.

नयी दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस आयुक्त से पूछा है कि क्या ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ड्यूटी स्थल पर पेयजल, शौचालय और चिकित्सा जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि ये न्यूनतम सुविधाएं हैं जिनकी मांग जनहित याचिका के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के लिए की गई है. पीठ ने पुलिस आयुक्त को मामले में हलफनामा दाखिल कर अदालत की ओर से पूछे सवालों का जवाब 27 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले देने को कहा.
पीठ का यह निर्देश पुलिस की ओर से मामले में दाखिल हलफनामे के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि वह ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को पानी का बड़ा और छोटा जग उपलब्ध करवाती है.
अदालत एनजीओ लीगल फोरम फॉर वुमेन की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों को पेयजल, शौचालय और चिकित्सा सुविधा देने की मांग की गई है.
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