Unnao Rape Case: उन्नाव से BJP के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को राहत, रेप पीड़िता पर गाड़ी चढ़ाने के केस में दिल्ली कोर्ट से बरी
Delhi Court Verdict: 2019 में बलात्कार पीड़िता अपने परिवार और वकील के साथ एक गाड़ी से रायबरेली जा रही थी, उसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी.
Unnao Rape Case Update: उन्नाव से बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को राऊज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को रेप पीड़िता के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के मामले में बरी कर दिया है. मामला साल 2019 का है, जब रेप पीड़िता रायबरेली जा रही थी. एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी. गाड़ी में रेप पीड़िता, अपनी मौसी और वकील के साथ थी.
अदालत ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर और मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ 'प्रथम दृष्टया कोई सबूत' नहीं हैं. पीड़िता के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया था कि दुर्घटना को कुलदीप सेंगर और उसके लोगों द्वारा एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया. बाद में पूर्व बीजेपी विधायक के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था.
हादसे में उसकी दोनों मौसियों की मौत हो गई, उसका वकील और वो घटना में गंभीर रूप से घायल हुई थी. उत्तर प्रदेश पुलिस ने दुर्घटना के पीछे 'साजिश' का आरोप लगाते हुए उस वक्त के BJP विधायक और अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने की आपराधिक साजिश के बारे में कोई सबूत नहीं मिला. ऐसे में उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है. कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, क्योंकि निचली अदालत उन्नाव पीड़िता के साथ बलात्कार के मामले में कुलदीप सिंह सिंगर के लिए उम्र कैद की सजा सुना चुकी है.
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