कोरोना के कारण केरल में कड़ी पाबंदियां लागू, जानें क्या खुला रहेगा और क्या होगा बंद
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि सोमवार को सर्वदलीय बैठक में आम राय यह थी कि केरल को पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए. लेकिन सभी दलों ने सुझाव दिया कि COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएं.
तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई हैं. सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और बार अगले आदेश तक बंद रहेंगे. केवल आवश्यक सेवाएं और आपातकालीन सेवाओं की शनिवार और रविवार को अनुमति होगी.
केरल सरकार ने कहा कि दुकानें और रेस्तरां शाम 7.30 तक बंद हो जाने चाहिए. हालांकि टेक अवे और होम डिलीवरी रात 9 बजे तक जारी रह सकती है. सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य / सभाएं अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगी.
Kerala government imposes restrictions to curb the spread of COVID19; Cinema halls, malls, gyms, clubs, sports complexes, swimming pools, entertainment parks & bars to remain shut, until further orders, only essential services & emergency services permitted on
— ANI (@ANI) April 26, 2021
Saturdays & Sundays pic.twitter.com/K8JukovBuG
इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि सोमवार को सर्वदलीय बैठक में आम राय यह थी कि केरल को पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए. लेकिन सभी दलों ने सुझाव दिया कि COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएं.
केरल में रविवार को कोविड-19 से 45 स्वास्थ्यकर्मियों सहित 28,469 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई जबकि 30 और मरीजों की मौत हो गई. रविवार तक के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस महामारी के मामले अब बढ़कर करीब 14.05 लाख हो गए है और अब तक 5,110 मरीजों की जान चली गई.
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