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केंद्र सरकार ने वीजा नियमों में दी ढील, पर्यटकों को छोड़ सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट
गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 के तहत सभी तरह के वीजा को बहाल करने का फैसला किया. हालांकि सरकार ने पर्यटक वीजा को अभी अनुमति नहीं दी है.
![केंद्र सरकार ने वीजा नियमों में दी ढील, पर्यटकों को छोड़ सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट Centre govt relaxes visa restrictions allows foreign students businessmen but not tourists केंद्र सरकार ने वीजा नियमों में दी ढील, पर्यटकों को छोड़ सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/16013929/airport1.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
भारत सरकार ने वीजा नियमों ढील देते हुए पर्यटकों को छोड़कर सभी विदेशी नागरिकों को देश में आने की छूट दे दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश ने अनुसार सभी ओवरसीज सीटिजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन कार्ड-धारक भारत आ सकेंगे. गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 के तहत सभी तरह के वीजा को बहाल करने का फैसला किया. हालांकि सरकार ने पर्यटक वीजा को अभी अनुमति नहीं दी है. मार्च में लॉकडाउन के घोषणा के साथ ही विदेशी नागरिकों की एंट्री बंद हो गई थी.
गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पर्यटक वीजा और चिकित्सा वीजा को छोड़ शेष सभी प्रकार के वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जा रहा है. यदि ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गयी है, तो उपयुक्त श्रेणियों के ताजा वीजा भारतीय मिशन से प्राप्त किये जा सकते हैं. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सरकार ने फरवरी 2020 से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही को रोकने के लिये कई कदम उठाये थे.
चिकित्सा उपचार के लिये भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक अपने चिकित्सा परिचारकों सहित चिकित्सा वीजा के लिये नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं. यह निर्णय विदेशी नागरिकों को विभिन्न उद्देश्यों जैसे व्यवसाय, सम्मेलन, रोजगार, अध्ययन, अनुसंधान, चिकित्सा आदि के लिये भारत आने में सक्षम करेगा.
कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
सरकार ने सभी ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों तथा अन्य सभी विदेशी नागरिकों को हवाई मार्ग या जल मार्ग से यात्रा के लिये अधिकृत करने की अनुमति देने का फैसला किया है. इसमें 'वंदे भारत' मिशन के तहत संचालित उड़ानें, एयर ट्रांसपोर्ट बबल अरेंजमेंट और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुमति के अनुसार कोई भी गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान भी शामिल हैं. हालांकि सरकार ने कहा है कि ऐसे सभी यात्रियों को क्वारंटीन और स्वास्थ्य व कोविड से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्य दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा.
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