जागो ग्राहक जागो: 'कोई भी सामान खरीदते समय बिल जरूर लें, ये बहुत जरूरी है', बोले CBITC के पूर्व चेयरमैन
Jago Grahak Jago: CBITC के पूर्व चेयरमैन ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि कोई भी सामान खरीदते समय उपभोक्ताओं को उसका बिल जरूर लेना चाहिए, इससे आप तस्करी और जालसाजी से बच सकते हैं.
Jago Grahak Jago: देश में स्मगलिंग की समस्या काफी गंभीर बनती जा रही है, इसीलिए उपभोक्ताओं को कोई भी सामान खरीदते समय बिल जरूर लेना चाहिए. इससे आप तस्करी और जालसाजी से बच सकते हैं. एबीपी न्यूज से खास बातचीत में CBITC के पूर्व चेयरमैन नजीब शाह ने कहा कि स्मगलिंग की समस्या काफी गंभीर होती जा रही है. उपभोक्ता सस्ते सामान खरीदने के चक्कर में तस्करी और जालसाजी वाले सामान खरीद लेते हैं, ऐसा करने से बचें.
भारत में इस वजह से होती है स्मगलिंग
फिक्की कास्केड द्वारा आयोजित MASCRADE 2022 में शामिल हुए Central Board of Indirect Taxes and Customs के पूर्व चेयरमैन नजीब शाह ने बताया कि इंडिया में स्मगलिंग किस तरह से होती है. उन्होंने कहा कि इंडिया का बार्डर एरिया काफी लंबा है, इस वजह से स्मगलिंग पाकिस्तान और दूसरे देशों से हो सकती है. समुद्री बार्डर से इंडिया में कंटेनर से, एयर कार्गो, पैसेंजरों से स्मगलिंग हो रही है. ये समस्या काफी गंभीर है और इसपर लगाम लगाना जरूरी है.
नशे का कारोबार काफी बड़ा है
नारकोटिक्स की स्मगलिंग के बारे में उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का कारोबार बहुत बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है. अगर एक किलो कोकीन भारत में स्मगलिंग से पहुंचता है और बेचा जाता है तो उसमें कई गुना मुनाफा होता है. तस्करी और जालसाजी में नशे के कारोबार की काफी डिमांड है, इसको खरीदने वाले मोटी रकम चुकाते हैं.
सस्ते सामान खरीदने के चक्कर में ना पड़ें
उन्होंने कहा कि तस्करी और जालसाजी के सामानों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये सामान सस्ते में मिल जाते हैं. खरीदने वाले ये समझते हैं कि वो जो खरीद रहे हैं, वो सस्ता है और सही है. हालांकि वो नकली हो सकता है और इसके लिए आप कहीं शिकायत नहीं कर सकते. ऐसे में कंज्यूमर को कोई भी चीज खरीदते समय उस सामान का बिल जरूर लेना चाहिए आपके पास सामान को खरीदने का प्रूफ हो.
आम नागरिक सस्ते सामान और स्मगलिंग के सामानों से कैसे बचें इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी सामान का बिल दे रहा हूं तो मैं टैक्स पे कर रहा हूं और अगर सामान में कुछ खराबी आ जाए तो कंज्यूमर एक्शन ले सकता है. शिकायत के लिए कंज्यूमर एवारनेंस फोरम, कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है, लेकिन अगर आप कोई तस्करी वाला सामान खरीद रहे हैं तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं. इसलिए सस्ते के चक्कर में ना पड़ें.
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