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मालेगांव विस्फोट मामला: प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हफ्ते में एक बार कोर्ट में पेश होने का आदेश
सुनवाई के दौरान आरोपियों के बार-बार गैर हाजिर होने से नाराज एनआईए अदालत के जज विनोद पाडलकर ने यह आदेश दिया. अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में सातों आरोपियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र और हत्या और अन्य के लिए मामले में आरोप तय किए थे.
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मुंबई: मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों को सप्ताह में एक बार उसके समक्ष पेश होने का शुक्रवार को आदेश दिया. सुनवाई के दौरान आरोपियों के बार-बार गैर हाजिर होने से नाराज एनआईए अदालत के जज विनोद पाडलकर ने यह आदेश दिया.
विनोद पाडलकर ने यह भी निर्देश दिया कि ठोस कारणों के बिना मांगी गई छूट का अनुरोध खारिज कर दिया जाएगा. इस समय अदालत मामले के गवाहों के बयान दर्ज कर रही है. मामले की आगे की सुनवाई 20 मई को होगी. पुरोहित और ठाकुर के अलावा मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी भी इस मामले में आरोपी हैं.
अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में सातों आरोपियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र और हत्या और अन्य के लिए मामले में आरोप तय किए थे. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की धाराओं के तहत सुनवाई चल रही है. आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं. उल्लेखनीय है कि मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के निकट हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे.
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