Delhi: AAP विधायक अमानतुल्लाह की बढ़ेंगी मुश्किलें! समन पर पेश नहीं होने पर कोर्ट पहुंची ED
Amanatullah Khan: दिल्ली वक्फ बोर्ड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कोर्ट में आप विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. हाल ही में हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी.

Amanatullah Khan News: राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जारी समन पर उपस्थित न होने को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ईडी की शिकायत पर राउज़ ऐवन्यू कोर्ट जारी समन मामले की सुनवाई कर रही है.
इस दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खान राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में वीडियो काॉन्फ्रेंसिं के जरिए पेश हुए. हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी. जबकि, प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि कोर्ट अमानतुल्लाह खान को अगली सुनवाई पर फिजिकली पेशी के निर्देश दे. अमानतुल्लाह के वकील ने कहा अमानतुल्लाह भाग नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम ईडी के सामने पेश भी हुए थे.
3 समन पर पेश नहीं हुए थे अमानतुल्लाह
वहीं, इस मामले में ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह को सात समन भेजे थे, जिसमें से तीन समन पर पेश नहीं होने पर ये अर्ज़ी दाखिल की गई है. क्योंकि ये तीन समन पर पेश नहीं हुए थे इसलिए अपराध हुआ है. ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ NBW जारी करने की अर्ज़ी हमने कोर्ट से वापस ले ली थी लेकिन इस अर्ज़ी को वापस नहीं लेंगे.
क्या है मामला?
दरअसल, दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से भर्ती में कथित अनियमितताओं का आरोप है. उन पर आरोप है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहने के दौरान उन्होंने 32 लोगों की अवैध तरीके से भर्तियां की थी. वहीं, मामला सामने आने के बाद ईडी की ओर से इस मामले में अमानतुल्लाह खान के कई ठिकानों पर रेड मारी गई थी. इस मामले में ईडी का कहना था कि विधायक ने कथित अवैध भर्ती के जरिए काफी संपत्ति अर्जित की है.
ED ने दर्ज कराई शिकायत
जांच एजेंसी ईडी ओर से कोर्ट में दायर शिकायत का मामला धारा 190 (1)(ए) सीआरपीसी के तहत आर/डब्ल्यू/एस 200 सीआरपीसी, 1973 आर/डब्ल्यू/एस 174 आईपीसी, 1860 आर/डब्ल्यू/एस 63 (4) पीएमएलए, 2002 की धारा 50, PMLA, 2002 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति का है. इसलिए अब इस मामले की शिकायत में ईडी का कहना है कि अमानतुल्लाह खान ने समन का पालन नहीं किया है.
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