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कंगना रनौत की फ़्लाइट में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ने से नाराज़ डीजीसीए, इंडिगो स्टाफ़ पर होगी कार्यवाही

आदेश के मुताबिक़ अब इंडिगो को 15 दिन में एक्शन टेकेन रिपोर्ट पेश करनी है. इस पूरे मामले में सिविल एविएशन मंत्रालय ने बेहद सख़्त रुख़ दिखाया है.

नई दिल्ली: कंगना रनौत की इंडिगो यात्रा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ने के मामले में डीजीसीए ने इंडिगो से उसके सभी सम्बंधित क्रू मेम्बर और ग्राउंड स्टाफ़ के ख़िलाफ़ उचित कार्यवाही करने का आदेश दिया है. डीजीसीए ने इंडिगो को 15 दिन की मोहलत दी है. आदेश के मुताबिक़ अब इंडिगो को 15 दिन में एक्शन टेकेन रिपोर्ट पेश करनी है. इस पूरे मामले में सिविल एविएशन मंत्रालय ने बेहद सख़्त रुख़ दिखाया है.

क्या है पूरा मामला

9 सितम्बर 2020 को, चंडीगढ़ से मुंबई, इंडिगो की फ़्लाइट संख्या 6E-264 में कंगना रनौत ने सफ़र किया था. कंगना के कवरेज के लिए कई मीडियाकर्मी भी फ़्लाइट में बतौर यात्री मौजूद थे. लेकिन इन मीडियाकर्मियों ने फ़्लाइट में जिस तरह ऑनबोर्ड कवरेज किया उसने कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्वस्त कर दिया. इस बात का संज्ञान लेते हुए डीजीसीए ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस दिया था जिसका जवाब भी शुक्रवार को इंडिगो ने दे दिया.

क्या कहा इंडिगो ने अपने जवाब में

इंडिगो ने डीजीसीए को दिए अपने जवाब में कहा था कि इंडिगो के केबिन क्रू और कैप्टन ने सभी प्रोटोकॉल का पालन किया था. फ़ोटोग्राफ़ी पर पाबंदी की एनाउंसमेंट भी की गई थी. शोशल डिस्टेंसिंग और ओवरऑल सेफ़्टी की भी एनाउंसमेंट की गई थी. इंडिगो ने इस पूरे मामले में एयरलाइंस की गलती न होने के प्रमाण स्वरूप डीजीसीए को अपनी पोस्ट फ़्लाइट रिपोर्ट भी सौंपी थी.

क्या कहा डीजीसीए ने

इंडिगो के जवाब से असंतुष्ट एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कहा कि इस घटना से सम्बंधित तथ्यों और इंडिगो के जवाब से ये स्पष्ट है कि इंडिगो की इस फ़्लाइट में कई नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गईं. इंडिगो न सिर्फ़ इस घटना को रोकने में असफल रहा बल्कि उसने इससे सम्बंधित उचित कदम भी नहीं उठाए.

एयरपोर्ट और फ़्लाइट में किन नियमों की धज्जियाँ उड़ीं

  1. मीडिया के कुछ लोगों ने चंडीगढ़ में बोर्डिंग के वक़्त अपने साथ कैमरा रखा और रिकॉर्डिंग भी की. इन्होंने डीजीसीए की इजाज़त के बग़ैर पैसेंजर केबिन में भी रिकॉर्डिंग और लाईव स्ट्रीमिंग की. इंडिगो स्टाफ़ ने इन्हें रोकने के लिए सीआईएसएफ को जानकारी भी नहीं दी. क्रू स्टाफ़ की इस ढिलाई से एयर क्राफ़्ट एक्ट 1937 के रूल 13 को तोड़ा गया है.
  2. बोर्डिंग के वक़्त, फ़्लाइट के दौरान और यहाँ तक कि लैंडिंग के तुरंत बाद भी ये सम्बंधित यात्री नियमों की अनदेखी और क्रू के निर्देशों को अनसुना करते रहे. ये हरकतें भी सीएआर सेक्शन 3 सिरीज़ एम पार्ट-4 का उलंघन हैं. इंडिगो ने इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया.
  3. इन कुछ यात्रियों के साथ ही इंडिगो के एयरलाईन और ग्राउंड स्टाफ़ ने कोविड-19 के संदर्भ में सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर की गाईड लाईन का पालन नहीं किया.

इंडिगो के क्रू मेम्बर और ग्राउंड स्टाफ़ के ख़िलाफ़ कार्यवाही का आदेश

कंगना रनौत वाली फ़्लाइट में इंडिगो की लापरवाही से नाराज़ डीजीसीए ने इंडिगो से सभी सम्बंधी क्रू मेम्बर और ग्राउंड स्टाफ़ के ख़िलाफ़ उचित कार्यवाही करके 15 दिनों में एक्शन टेकेन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है. ऐसा न होने पर एयर लाईन के ख़िलाफ़ उचित कार्यवाही की जाएगी.

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