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Traffic Law: क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी बाइक से चाबी निकाल सकते हैं? जान लीजिए क्या है सही नियम

Traffic Rules: भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के मुताबिक, एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगा सकता है.

Indian Traffic Rules: सड़क पर चलते वक्त ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का पालन करना चाहिए. यह आपकी और सड़क पर चल रहे बाकी लोगों की सुरक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी है. ट्रैफिक रूल्स का पालन न करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस भारी जुर्माना भी लगाती है. कई बार ऐसी भी होता है कि चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस का कोई सिपाही कुछ ऐसी कार्रवाई करता है जिसकी इजाजत उसे नहीं होती है. इसमें जांच के दौरान वाहनों से चाबियां निकाल लेना सबसे प्रमुख है. 

शायद आपने भी ये नजारा जरूर देखा हो या फिर हो सकता है कि आपने वास्तविक जीवन में भी ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों से चाबियां निकालते देखा होगा. क्या गाड़ी से चाबी निकालने का ऐसा कोई कानून है? क्या कोई ट्रैफिक पुलिस वाला अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है? अगर नहीं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे एक्शन लें? आज आपके इन्ही सब सवालों के जवाब हम इस आर्टिकल में देने वाले हैं. आइये आज हम आपको बताते हैं कि बतौर वाहन चालक आपके क्या अधिकार हैं.

कौन काट सकता है चालान?
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 ( Indian Motor Vehicles Act ) के मुताबिक, एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगा सकता है. एएसआई, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को ही मौके पर जुर्माना लगाने की अनुमति है. ट्रैफिक कांस्टेबल या होम गार्ड आदि सिर्फ इनकी मदद के लिए होते हैं. हालांकि, इनको भी आपके वाहन से चाबी निकालने का कोई अधिकार नहीं है और न ही ट्रैफिक पुलिस वाला आपके वाहनों के टायर की हवा निकाल सकता है. 

ट्रैफिक पुलिस पकड़े तो रखें इन बातों का ख्याल
ट्रैफिक पुलिसकर्मी आप पर सिर्फ तभी जुर्माना लगा सकता है जब उसके पास एक चालान बुक या ई-चालान मशीन हो. इनमें से किसी भी चीज के बिना वह आप पर जुर्माना नहीं लगा सकते हैं. ट्रैफिक पुलिस को अपने नाम का बैच लगी हुई वर्दी पहने होना चाहिए. अगर ट्रैफिक पुलिस सिविल ड्रेस में है तो आप उनसे उनका आईडी कार्ड दिखाने को भी कह सकते हैं. ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस का हेड कांस्टेबल किसी पर भी महज 100 रुपये का जुर्माना लगा सकता है. 100 रुपये से अधिक का जुर्माना सिर्फ एक एएसआई या एसआई रैंक का पुलिस वाला है लगा सकता है.

चाबी नहीं निकाल सकता
किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले को ये हक नहीं है कि वह आपके वाहन से चाबी निकाले. अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ऐसा करता है तो आप यह घटना रिकॉर्ड कर सकते हैं. रिकॉर्ड कर आप इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ अधिकारी से कर सकते हैं. ध्यान रहे ड्राइविंग करते समय आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना जरूरी है. इसके अलावा, आपके पास आपकी कार के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पेपर की कॉपी भी होनी चाहिए. आप इन कागजातों के डिजिटल प्रारूप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. 

बाद में भर सकते हैं जुर्माना 

अगर आपका चालान कट जाता है, और आपके पास मौके पर जुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं है, तो आप जुर्माना बाद में भी भर सकते हैं. अगर चेकिंग के दौरान पुलिस का कोई कर्मचारी आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो आप किसी वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं.

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