(Source: Poll of Polls)
प्लेटफॉर्म टिकट की भी होती है वैलिडिटी! जानिए इससे कितनी देर तक प्लेटफॉर्म पर रह सकते हैं
Indian Railway: रेलवे वेबसाइट ईरेल डॉट इन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट लेकर पूरा दिन प्लेटफॉर्म पर नहीं रुक सकता है. यह टिकट सिर्फ एक तय समय के लिए ही वैलिड होता है.

Platform Ticket Validity: रेलवे से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, सिर्फ यात्री ही प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, वो भी वैलिड टिकट के साथ. लेकिन देखा जाता है कि प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग भी घूमते रहते हैं, जिन्हे यात्रा नहीं करनी है. ऐसे में स्टेशन से अतिरिक्त भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट का नियम बनाया. अगर कोई अपने रिश्तेदार को स्टेशन पर छोड़ने आया है तो ऐसे लोगों लोगों को प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) लेना होता है.
अगर आप प्लेटफॉर्म पर बिना यात्रा टिकट या बिना रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट के पकड़े जाते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. लेकिन, क्या आपको पता है कि ये प्लेटफॉर्म टिकट कितनी देर तक वैध रहता है? क्या एक बार यह टिकट खरीदने के बाद कोई सारा दिन प्लेटफॉर्म पर रह सकता है?
प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी
रेलवे वेबसाइट ईरेल डॉट इन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट लेकर पूरा दिन प्लेटफॉर्म पर नहीं रुक सकता है. प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी केवल दो घंटे होती है. यानी आप एक बार टिकट खरीदने के बाद केवल दो घंटे तक ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप दो घंटे बीत जाने के बाद भी प्लेटफॉर्म पर रहें तो पकड़े जाने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.
प्लेटफार्म टिकट न होने पर जुर्माना
अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना भूल जाते हैं तो रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ आप पर कम से कम 250 रुपये का जुर्माने लगा सकता है. इतना ही नहीं, बिना यात्रा टिकट के बिना प्लेटफॉर्म पर पकड़े जाने वाला व्यक्ति जिस प्लेटफॉर्म पर पकड़ा जाता है, उस व्यक्ति से उस प्लेटफॉर्म से जा चुकी पिछली ट्रेन या उस प्लेटफॉर्म पर आ चुकी ट्रेन के किराए से दोगुना शुल्क भी आर्थिक दंड के रूप में वसूला जा सकता है.
लिमिटिड ही होते है प्लेटफॉर्म टिकट
दरअसल, प्लेटफार्म पर उपलब्ध स्थान के अनुसार ही प्लेटफॉर्म टिकट जारी किए जाते हैं. इसका मतलब यह है कि प्लेटफॉर्म की क्षमता से ज्यादा प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाते हैं. अगर पहले ही क्षमता के अनुसार प्लेटफॉर्म टिकट जारी हो चुके हैं तो इसके बाद प्लेटफॉर्म टिकट मांगने वाले व्यक्ति को रेलवे स्टाफ टिकट देने से मना भी कर सकता है.
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