NCB पर आर्यन खान का आरोप- मुझे फंसाने के लिए एजेंसी कर रही है मेरे WhatsApp चैट का गलत इस्तेमाल
Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत पर अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होने वाली है. अब देखना ये होगा कि आर्यन को उस दिन बेल मिलेगी या फिर जेल में ही 14 नवंबर तक रहना होगा.
Aryan Khan Mumbai Drugs Case: मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. आर्यन की जमानत के लिए दो बार याचिका दायर की गई और दोनों बार कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया. अब आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आर्यन खान की तरफ से जो याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है इसमें मेंशन किया गया है कि क्रूज जहाज पर ड्रग्स की जब्ती मामले में एनसीबी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है और वॉट्सऐप चैट को भी बेहद गलत तरीके से पेश किया जा रहा है.
26 अक्टूबर को जमानत पर सुनवाई
दरअसल आर्यन खान की जमानत याचिका को बुधवार के दिन स्पेशल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद आर्यन के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी. आर्यन खान की याचिका में लिखा है कि 'वॉट्सऐप चैट्स की एनसीबी गलत तरीके से व्याख्या कर रही है जिससे वो फंस सकें. ये एकदम गलत और अनुचित है ऐसा किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए.'
आर्यन के पास नहीं मिला ड्रग्स
याचिका में आर्यन खान की तरफ से ये भी कहा गया है कि एनसीबी को उनके पास से किसी तरह का कोई ड्रग्स नहीं मिला था. साथ ही ये भी कहा गया है कि वह आचित कुमार और अरबाज मर्चेंट के अलावा किसी को नहीं जानते हैं. किसी अन्य आरोपी से उनका कोई लेना-देना नहीं है. दरअसल, एजेंसी ने 20 लोगों को ड्रग्स केस मामले में गिरफ्तार किया है.
वॉट्सऐप चैट का गलत इस्तेमाल
याचिका में ये भी कहा गया है कि एनसीबी जिन वॉट्सऐप चैट्स को जरिया बना रही है वो घटना से बहुत ही पहले की है. उन चैट्स का इस घटना से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है. अपील में ये भी कहा गया है गलत तरीके से उन मैसेज को पेश किया जा रहा है और समझा जा रहा है.
सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना
एनसीबी की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि आर्यन को जमानत ना दें वरना सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है. कोई व्यक्ति प्रभावशाली है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है सिर्फ इसलिए उसे जेल में रहना चाहिए. कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है.
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