बयान दर्ज कराने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन से निकलीं कंगना रनौत, कही ये बात
देशद्रोह के केस में कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने आज मुंबई पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया.
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने आज मुंबई पुलिस के सामने देशद्रोह और अन्य आरोपों को लेकर दर्ज मामले में अपना बयान दर्ज कराया. इसके बाद कंगना भोपाल फिल्म की शूटिंग के लिए निकल गईं. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आपको अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा.
कंगना रनौत ने कहा, ''यदि आप एंटी इंडिया हैं तो आपको बहुत सारा समर्थन, काम / पुरस्कार और प्रशंसा मिलेगी. अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आपको अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा, आपका अपना समर्थन तंत्र हो सकता है और खुद अपनी ईमानदारी की सराहना करनी होगी.पुलिस स्टेशन में घंटों की पूछताछ के बाद भोपाल के रास्ते में हूं. #Dhaakad ''
If you are anti India you will find lot of support, work/rewards, and appreciation. If you are a nationalist then you will have to stand alone, be your own support system and appreciate your own integrity. After hours of grilling at police station on my way to Bhopal #Dhaakad pic.twitter.com/BqGrldzBvx
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 8, 2021
सीआरपीएफ जवानों की ‘वाई प्लस’ श्रेणी सुरक्षा में कंगना अपनी बहन रंगोली चंदेल के साथ मुंबई के उपनगर स्थित बांद्रा पुलिस थाने दोपहर करीब एक बजे पहुंची थी. कंगना रनौत और रंगोली करीब 2 घंटे थाने में रहीं.
सूत्रों के मुताबिक, रंगोली का बयान आज दर्ज नहीं किया जा सका. कंगना को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.
अधिकारी ने बताया कि बांद्रा पुलिस ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ अक्टूबर में अपनी टिप्पणी के जरिये कथित तौर पर समुदायों में द्वेष पैदा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी. उन्होंने बताया कि यह प्राथमिकी बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर दर्ज की गई .
अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह कंगाना रनौत और उनकी बहन के खिलाफ जांच करे. अदालत ने यह आदेश उस शिकायत पर दिया जिसमें आरोप लगाया था कि कंगना और रंगोली सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिये नफरत फैला रही हैं और सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही हैं.
कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सयैद ने कंगना और उनकी बहन के ट्वीट एवं बयान का संदर्भ देते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153ए (अलग-अलग धार्मिक, जातीय समूहों में द्वेष को बढ़ावा देना), धारा-295 ए (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काना), धारा-124 ए (देशद्रोह) और धारा-34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इससे पहले मुंबई पुलिस ने तीन बार नोटिस जारी कर उन्हें मामले में बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस के समक्ष उपस्थित होने को कहा था. बंबई हाई कोर्ट ने पिछले साल नंवबर में कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को गिरफ्तारी से सुरक्षा देते हुए और आठ जनवरी को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था.
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