Rajasthan Police Constable Result: जानें कब तक आएगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट
Rajasthan Police Constable Exam Result 2021: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020-21 रिजल्ट जारी होने में अब देरी हो सकती है. रिजल्ट राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल साईट police rajasthan gov in पर जारी किया जायेगा.
Rajasthan Police Constable Exam Result 2021: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत आवश्यक खबर आई है. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 5438 पदों की भर्ती के मामले में आयोजित लिखित परीक्षा के जिलेवार नतीजे जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट जनवरी 2021 में जारी किया जाने वाला था. जिसके चलते अब इस रिजल्ट को घोषित होने में देरी हो सकती है.
इस तारीख को हुई थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा 2020 का आयोजन 6, 7 व 8 नवंबर 2020 को प्रदेश के करीब-करीब सभी जिला मुख्यालयों में बनाये गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में करीब 13 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इसकी फाइनल उत्तरकुंजी जारी की जा चुकी है. हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लग जाने के बाद यह रिजल्ट अब मामले के निपटारे के बाद ही जारी किये जायेंगे. अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन को भी नोटिस जारी कर मामले में 20 जनवरी 2021 तक जवाब देने को कहा है.
याचिका में की गई है राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट बनाने की मांग
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की बेंच ने यह निर्देश जहीर अहमद की याचिका पर दिया. जहीर अहमद द्वारा जारी इस याचिका में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जिलेवार मेरिट जारी करने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी. याचिका में कोर्ट से यह मांग की गई है कि जब सभी जिलों में एक भर्ती विज्ञापन से भर्तियां हो रही हैं तो प्रदेश स्तर पर भी एक ही परिणाम निकाल कर एक ही कटऑफ जारी किये जाने चाहिए. यदि हर जिले के लिए अलग-अलग नतीजे जारी कर अलग – अलग कटऑफ जारी किये जायेंगे तो कैंडिडेट्स के साथ भेदभाव होगा. याचिका में मांग की गई है कि पूरे राजस्थान की एक ही मेरिट लिस्ट जारी की जाए. इस पर हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगाने का फैसला सुनाया.
ये है नियम
याचिकाकर्ता जहीर अहमद के वकील अजाज नबी ने बताया कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 के नियम संख्या 25 में प्रावधान है कि सूबे में पुलिस भर्ती में एक ही संयुक्त मेरिट बनेगी. इसके लिए तत्कालीन डीजीपी राजस्थान द्वारा स्थायी आदेश भी जारी किया गया था. राजस्थान पुलिस भर्ती में संयुक्त मेरिट बनाने का प्रावधान था.
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