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राहत की खबरः PAN-आधार जोड़ने के लिए 31 अगस्त तक का समय

अभी रिटर्न दाखिल करते वक्त आधार का या फिर भी आधार के लिए आवेदन की पावती संख्या का जिक्र करना काफी होगा और रिटर्न भरने का काम पूरा हो जाएगा. लेकिन आपको अपने आधार को 31 अगस्त तक पैन से जोड़ना ही होगा, क्योंकि आपके रिटर्न की पड़ताल तभी होगी जब आपके पैन से आधार जुड़ा हुआ हो.

नई दिल्लीः यदि आप वेतनभोगी है और अभी तक आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो परेशान नहीं होइए. आपको पांच दिन का और वक्त दिया गया है. साथ ही पैन को आधार से जोड़ने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है.

वित्त मंत्रालय के ऐलान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2016-17 (असेसमेंट इय़र 2017-18) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 5 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गयी है. पहले ये मियाद सोमवार यानी 31 जुलाई को खत्म हो रही थी. मंत्रालय का कहना है कि टैक्स विभाग के वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर लॉग इन करने और पैन को आधार से जोड़ने में दिक्कतों को लेकर कुछ शिकायत आ रही है. 10 अंकों वाले आधार और 12 अंकों वाले पैन को जोड़ने में आ रही दिक्कतों की एक बड़ी वजह दोनों में अंकित नाम में अंतर होना है.

मंत्रालय का दावा है कि वेबसाइट की तकनीकी दिक्कतों को पूरी तरह से दूर कर लिया गया है. लेकिन परेशानी ये है कि सिस्टम पर काफी पर ज्यादा लोड है. आखिरी तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग लॉग इन कर रहे हैं. साथ ही लंबे समय तक वेबसाइट खोले रखते हैं. इन सब वजहों से दूसरे लोगों को परेशानी आ रही है. इन्ही सब कारणों से सरकार ने रिटर्न की तारीख बढ़ाने का फैसला किया.

अब यहां पर कुछ बातों पर ध्यान देने की जरुरत है:

  • अगर आपका टैक्स बकाया है तो पहली अगस्त या उसके बाद से उस पर एक फीसदी की दर से जुर्माना लगेगा. टैक्स और जुर्माना चुकाने के बाद 31 मार्च 2108 तक आप वित्त वर्ष 2016-17 (असेसमेंट इय़र 2017-18) के लिए रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
  • अगर आपका एक भी पैसे का टैक्स बकाया नहीं है तो आपके पास 31 मार्च 2018 तक रिटर्न दाखिल करने का वक्त होगा.
  • बहरहाल, अगले साल से इतनी सहूलियत नहीं होगी. क्योंकि 1 अप्रैल 2018 से टैक्स रिटर्न की नयी व्यवस्था लागू होने जा रही है.
  • नयी व्यवस्था के तहत अगर आपने 31 जुलाई 2018 तक वित्त वर्ष 2017-18 ((असेसमेंट इय़र 2018-19) का रिटर्न तय तारीख (आम तौर पर वेतन भोगियों के लिए 31 जुलाई होती है) तक नहीं भरा तो उसके बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न भरने की सूरत में पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और उसके बाद 10 हजार रुपये का.
  • यदि आपकी सालाना आमदनी पांच लाख रुपये से कम है तो जुर्माना एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगा.

आधार-पैन बहरहाल, वित्त मंत्रालय ने पैन को आधार से जोड़ने के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया है. इसके मुताबिक अभी रिटर्न दाखिल करते वक्त आधार का या फिर भी आधार के लिए आवेदन की पावती संख्या (Acknowledgement No) का जिक्र करना काफी होगा और रिटर्न भरने का काम पूरा हो जाएगा. लेकिन आपको अपने आधार को 31 अगस्त तक पैन से जोड़ना ही होगा, क्योंकि आपके रिटर्न की पड़ताल तभी होगी जब आपके पैन से आधार जुड़ा हुआ हो.

अभी इनकम टैक्स रिटर्न के वेबसाइट पर 6.14 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है. लेकिन इनमे से 2.70 करोड़ से कुछ ज्यादा लोगों ने ही पैन को आधार से जोड़ा है, वहीं 1.31 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो इनकम टैक्स रिट्न भरने के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने पैन को आधार से जोड़ा है.

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