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इनकम टैक्स रिटर्न भरने में हो गई गलती? घबराएं नहीं, भर सकते हैं रिवाइज्ड रिटर्न

अगर आपसे भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में गलती हो गई है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स के नियमों के तहत आप अपनी गलती सुधार सकते हैं.

नई दिल्लीः इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त है और अगर आपने अभी तक ये नहीं भरा है तो इस काम को जल्द पूरा कर लीजिए. अब केवल 15 दिन बचे हैं जब आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय है. हालांकि आपमें से बहुत से लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके होंगे लेकिन कई बार ऐसी गलतियां टैक्स रिटर्न फाइल करने में हो जाती है कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

अगर आपसे भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में गलती हो गई है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स के नियमों के तहत आप अपनी गलती सुधार सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 139 (5) आपको ये अधिकार देता है कि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग की गलती को सुधार सकते हैं. ऐसा आप रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरके कर सकते हैं. इसके तहत ऐसेसमेंट इयर खत्म होने से पहले आप रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरें और जो भी गलती हो गई है उसे सुधार सकते हैं.

रिवाइज्ड रिटर्न क्या है रिवाइज्ड रिटर्न भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तरह ही है लेकिन इसमें पहले के आईटीआर फाइलिंग में की गई गलतियों को सुधारा जाता है और सही जानकारी दी जाती है. हालांकि इसमें आपको अपने पहले के भरे गए आईटीआर के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है.

रिवाइज्ड रिटर्न कौन फाइल कर सकता है नए नियमों के मुताबिक कोई भी ऐसेसी जिसने अपना रिटर्न फाइल किया है वो इस रिवाइज्ड रिटर्न को भर सकता है. पहले सिर्फ वो ही लोग रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते थे जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख से पहले आईटीआर फाइल कर दिया होता था. हालांकि अब जिसने लेट आईटीआर फाइल किया हो वो भी रिवाइज्ड रिटर्न भर सकता है.

रिवाइज्ड रिटर्न कैसे भरें रिवाइज्ड रिटर्न भरने का प्रोसेस ओरिजनल रिटर्न भरने जैसा ही है. हालांकि दूसरी बार रिटर्न भरते वक्त आपको इसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 (5) के तहत रिटर्न भरना होता है. आपको ऑप्शन 17 के अंतर्गत रिवाइज्ड 139 (5) के रिटर्न फाइल अंडर कॉलम में जाकर ये रिटर्न फाइल करना होगा. आईटीआर फार्म में आपको अतिरिक्त जानकारी के तौर पर ओरिजनल आईटीआर की सूचना देनी होगी. जिस दिन आपने पहला आईटीआर फाइल किया था उसकी भी जानकारी देनी होगी और इसके अलावा पहले के आईटीआर का रिसीट नंबर भी देना होगा.

रिवाइज्ड रिटर्न कितनी बार भर सकते हैं आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं लेकिन याद रखें कि आपको हर बार ओरिजनल आईटीआर की जानकारी देनी होगी. आप याद रखें कि ये सुविधा सिर्फ आपको गलती से बचाने के लिए दी गई है और इसका मिसयूज न किया जाए. ज्यादा बार रिवाइज्ड रिटर्न भरना आपके लिए ही परेशानी का सबब बन सकता है.

याद रखने वाली बातें एक बार आप अपना रिवाइज्ड रिटर्न भर लें यो उसको वैरिफाई कराना न भूलें. इनकम टैक्स विभाग रिवाइज्ड रिटर्न तब तक स्वीकार नहीं करता है जब तक आपने खुद उसे वैरिफाई न किया हुआ हो. इसे आप 6 तरीके से वैरिफाई कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनिक मेथड जैसे आधार, ओटीपी शामिल हैं. इसके अलावा नेट बैंकिंग की ईवीसी सुविधा के जरिए इसे वैरिफाई कराया जा सकता है और साथ ही फिजिकल वैरिएशन भी कराया जा सकता है जिसके लिए आपको आईटीआर की साइन की हुई कॉपी सीपीसी, बेंगलुरू को भेजनी होती है.

हालांकि एक बार सेक्शन 143 (3) के तहत आपके आईटीआर का स्क्रूटनी ऐसेसमेंट हो जाए तो आप इसके बाद रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भर सकते हैं. साथ ही ये भी याद रखें कि किसी एसेसमेंट इयर के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा है वही आपके रिवाइज्ड रिटर्न भरने की भी समय सीमा है. उदाहरण के लिए एसेसमेंट इयर 2019-20 के लिए आप रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च 2020 तक ही भर सकते हैं.

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