यहां पेट्रोल-डीजल की खरीद-बिक्री पर लगी पाबंदियां, रोजाना इतने रुपये का ही खरीद पाएंगे फ्यूल
Petrol Diesel Restrictions in This State: यहां ईंधन उत्पादों जैसे पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर एक मई से अगले आदेश तक कुछ पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है जिसके पीछे एक बड़ी वजह है.
Petrol Diesel Sale in Tripura: त्रिपुरा सरकार ने राज्य में कुछ आकस्मिक परिस्थितियों की वजह से पेट्रोल-डीजल की खरीदारी और बिक्री पर कुछ पाबंदिया लगाई हैं. त्रिपुरा सरकार ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल बेचने-खरीदने की सीमा तय कर दी है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि राज्य में त्रिपुरा तक आने वाली मालगाड़ियों के आने में दिक्कत की वजह से ईंधन के भंडार में आई कमी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है.
असम में लैंडस्लाइड की वजह से त्रिपुरा में मालगाड़ियां रुकीं
असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन की वजह से त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां को दिक्कतें हो रही हैं और ये बाधित हुई हैं. मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को पैसेंजर ट्रेन की सेवाएं बहाल कर दी गई थी लेकिन जतिंगा के रास्ते वाली ट्रेन सेवाएं रात को अब भी कैंसिल्ड हैं.
त्रिपुरा सरकार की ओर से दी गई जानकारी
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एडीशनल सेक्रेटरी निर्मल अधिकारी ने कहा, "राज्य में आने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित होने के कारण पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कमी हुई है. इसलिए ईंधन उत्पादों जैसे पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर एक मई से अगले आदेश तक कुछ पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है."
जानें राज्य में पेट्रोल-डीजल की खरीदारी और बिक्री के नए नियम (आंशिक समय के लिए)
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की बिक्री के लिए कुछ लिमिट तय की गई हैं जो इस तरह हैं-
- टू-व्हीलर व्हीकल रोजाना 200 रुपये और फोर व्हीकल व्हीकल 500 रुपये डेली तक का पेट्रोल खरीद सकेंगे."
- आदेश में पेट्रोल पंपों से कहा गया है कि वे एक दिन में एक बस को सिर्फ 60 लीटर डीजल ही बेच सकते हैं.
- मिनी बस और ऑटो रिक्शा और तिपहिया वाहनों के लिए यह लिमिट क्रमश: 40 और 15 लीटर रोजाना होगी.
ये भी पढ़ें
Federal Reserve: अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, महंगाई पर सतर्क रुख बरकरार
ट्रेडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
and tablets