जल्द PPF खाताधारक समय से पहले निकाल सकेंगे पैसे, 5 साल की बंदिश खत्म होगी
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि लघु बचत योजनाओं के मामले में संशोधन के जरिए ब्याज दर और कर नीति में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है. कुछ लघु बचत योजनाओं को बंद करने की आशंका आधारहीन है.

नई दिल्ली: ये आपके काम की खबर है. सरकार जल्द पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF खाता समय से पहले बंद करने की सुविधा दे सकती है. सरकार ने वित्त विधेयक 2018 में कई बदलाव के प्रस्ताव दिए हैं, जिनके पास होने के बाद आपके कई बड़े फायदे हो सकते हैं.
- आप अपने पीपीएफ अकाउंट से पांच साल से पहले पैसे निकाल सकेंगे
- अब तक 5 साल से पहले पीपीएफ अकाउंट बंद नहीं किया जा सकता है
- अब पांच साल से पहले पीपीएफ अकाउंट को बंद भी कर सकेंगे
- आपात स्थिति में अकाउंट बंद करने का अधिकार होगा
- गंभीर बीमारी, उच्च शिक्षा समेत दूसरी जरूरतों के विकल्प दिए जाएंगे
केंद्र ने इस बारे में क्या कहा?
सरकार ने स्पष्ट किया कि लघु बचत योजनाओं के मामले में संशोधन के जरिए ब्याज दर और कर नीति में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है. कुछ लघु बचत योजनाओं को बंद करने की आशंका आधारहीन है.
वित्त विधेयक-2018 के मुताबिक पीपीएफ एक्ट 1968 नहीं होगा और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 10 प्रमुख बचत योजनाओं के खाते बचत खातों में तब्दील कर दिए जाएंगे. अब पीपीएफ सहित सभी लघु बचत योजनाएं सरकारी बचत बैंक कानून-1873 के अधीन आ जाएंगी. इन योजनाओं में डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत मासिक आय (खाता), राष्ट्रीय बचत आवृति जमा और सुकन्या समृद्धि खाता योजना शामिल हैं.
सरकार ने स्पष्ट किया कि अब पीपीएफ निधि को समय से पहले बंद कर सकते है और अब इसमें नाबालिग के नाम पर लघु बचत खातों को खोलने की अनुमति दी है. वित्त विधेयक, 2018 में प्रस्तावित विधायी परिवर्तन का उद्देश्य लघु बचत योजनाओं (एसएसएस) के तहत खाते के संचालन को लचीला बनाया गया है.
पीपीएफ क्या है? पीपीएफ यानी Public Provident Fund भारत सरकार की ओर से लोगों को उपलब्ध कराई गई ऐसी बचत योजना है जिसमें निवेश किए गए पैसे पर शुरुआत से लेकर अंत तक, आपको कोई कर अदा नहीं करना होता है. भारत सरकार की इस योजना के तहत ज्वॉइंट एकाउंट नहीं खोला जा सकता है और इसमें हर साल एकमुश्त या अधिकतम 12 किश्तों में निवेश किया जा सकता है. इस खाते में हर वित्तवर्ष में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है. खाता नकदी या चेक की मदद से खोला जा सकता है, लेकिन चेक की स्थिति में खाता शुरू होने की तारीख उसे माना जाएगा, जब निवेशित रकम सरकार के खाते में पहुंच जाएगी. इस खाते में नॉमिनी की सुविधा भी उपलब्ध है और खाते के चालू रहते इसे दूसरे पोस्ट ऑफिस, बैंक या शहर में स्थानांतरित भी किया जा सकता है.
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Source: IOCL





















