SBI खाताधारक जल्द निपटा लें ये जरूरी काम! वरना डेडलाइन खत्म होने के बाद होगी परेशानी
आपको बता दें कि बैंक ने आधार और पैन कार्ड को लिंक (PAN Aadhaar Linking) करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 तक की दी है. इस डेडलाइन के बाद आपके पैन कार्ड को Invalid मान लिया जाएगा.

अगर आप एसबीआई के ग्राहक (SBI Customer) हैं तो यह खबर आपके काम की है. देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने अपने ग्राहकों को एक बार से आग्रह किया है कि वह जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करवाएं. ऐसा न करने पर 31 मार्च के बाद आप अपने बैंक से जुड़े जरूरी कामों को नहीं कर पाएंगे. पैन को आधार से लिंक न करने की स्थिति में आपका पैन कार्ड इनवैलिड (PAN Card Invalid) हो जाएगा. इसके साथ ही आपको 10 हजार रुपये तक की पेनल्टी भी लग सकती है.
एसबीआई ने अपने ग्राहकों को इस बारे में ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा, 'हम अपने ग्राहकों को आग्रह करते है कि वह जल्द से जल्द आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराकर एसबीआई की बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाते रहें.
We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard #AmritMahotsav #AzadiKaAmritMahotsavWithSBI pic.twitter.com/Qp9ZBqG4Xh
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) February 18, 2022
31 मार्च के बाद 10,000 का लगेगा जुर्माना
आपको बता दें कि बैंक ने आधार और पैन कार्ड को लिंक (PAN Aadhaar Linking) करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 तक की दी है. इस डेडलाइन के बाद आपके पैन कार्ड को Invalid मान लिया जाएगा. इसके बाद अगर आप दोनों को लिंक करवाते (PAN Aadhaar Link Deadline) हैं तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
तीन गुना ज्यादा देना पड़ेगा टीडीएस
इसके साथ ही पैन और आधार कार्ड लिंक न कराने पर आपको टीडीएस (TDS) भी ज्यादा देना पड़ेगा. आप अगर पीएफ से पैसे निकालते हैं और आपके अकाउंट में पैन और आधार लिंक नहीं है तो आपको 3 गुना टीडीएस देना होगा. आमतौर पर टीडीएम 10 प्रतिशत कटता है लेकिन, आधार और पैन लिंक न होने पर आपको 30 प्रतिशत तक टीडीएस देना पड़ेगा.
आधार और पैन कार्ड लिंक करने का तरीका-
-आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर क्लिक करें.
-इसके बाद आधार पैन लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करें.
-इसके बाद आधार और पैन नंबर फिल करें.
-इसके बाद इसे Submit कर दें.
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