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RBI Action on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक ने इन 6 बैंकों पर लगाया लाखों का जुर्माना, जानिए क्या है कारण

RBI Action on These Banks: रिजर्व बैंक ने कुछ छह बैंकों पर नियमों की अनदेखी करने के कारण लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है. जानते हैं कि ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा.

RBI Action on Banks: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) नियमों की अनदेखी करने पर अलग-अलग बैंकों के ऊपर जुर्माना (RBI Penalty on These Banks) लगाता रहता है. अब इस क्रम में आरबीआई (RBI) ने देश के 6 बैंकों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है. इन बैंकों पर आरोप है कि इन्होंने नियमों की अनदेखी की थी. इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों के ऊपर यह कार्रवाई की है. आरबीआई ने इन बैंकों पर 1.10 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है. जानते हैं किन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है और ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ा है.

किन बैंकों पर लगाया गया जुर्माना

आरबीआई ने जिन बैंकों पर नियमों का पालन न करने के कारण जुर्माना लगाया है वह बैंक है अलीगढ़ जिला सहकारी बैंक (Aligarh Zila Sahkari Bank), दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक (Delhi Nagrik Sehkari Bank), कोलकता कोऑपरेटिव बैंक (Kolkata Police Co-operative Bank), मेहसाणा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (Mehsana District Central Co-operative Bank), व्यापारी सहकारी बैंक मर्यादित (Vyapari Sahakari Bank Maryadit) और श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड (Shri. Ganesh Sahakari Bank Ltd). इन सभी बैंकों पर 1.10 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक की पेनल्टी लगाई गई है.

अलीगढ़ जिला सहकारी बैंक पर 2 लाख और दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक पर केंद्रीय बैंक ने 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं कोलकता कोऑपरेटिव बैंक पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं मेहसाणा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा व्यापारी सहकारी बैंक मर्यादित और श्री गणेश सहकारी बैंक पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

बैंकों पर क्यों लगाया गया जुर्माना?

ध्यान देने वाली बात ये है कि इन बैंकों ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1950 के नियमों की अनदेखी की है और डिपॉजिट राशि पर ब्याज दर देते वक्त नियमों का पालन नहीं किया है. ऐसे में आरबीआई ने कहा है कि इन सभी बैंकों ने आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया है. ऐसे में केंद्रीय बैंक ने इन बैंकों पर कार्रवाई की है. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई का मकसद इस जुर्माने के जरिए बैंक और ग्राहकों के लेनदेन के बीच नहीं पड़ना है. आरबीआई के इस जुर्माने का बैंक के ग्राहकों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. यह बैंक के ऑपरेशन से जुड़ा मामला है. 

आरबीआई ने  करूर वैश्य बैंक  पर लगाया जुर्माना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने  24 मार्च को करूर वैश्य बैंक (Karur Vysya Bank) पर कार्रवाई करते हुए पूरे 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने बैंक के ऊपर यह कार्रवाई फ्रॉड अकाउंट्स के बारे में जानकारी नहीं देने पर की थी. इससे पहले आरबीएल बैंक पर लोन रिकवरी एजेंटों से जुड़े नियमों का न पालन करने के कारण यह जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना पूरे 2.27 करोड़ रुपये का था.

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