RBI Penalty: रिजर्व बैंक ने इन तीन बड़े बैंकों पर लगाया जुर्माना, Axis Bank का नाम भी शामिल
RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के तीन बड़े बैंकों पर नियमों के उल्लंघन के चलते बड़ा जुर्माना लगाया है. जानिए क्या रही वजह-
RBI Penalty: बैंकिंग और फाइनेंशियल क्षेत्र के रेग्युलेटर आरबीआई ने देश के तीन बड़े बैंकों पर कुछ नियमों के उल्लंघन के चलते जुर्माना लगाया है. इन बैंकों के नाम जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक हैं.
जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगा जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
एक्सिस बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि एक्सिस बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें कहा गया है कि बैंक ने क्रेडिट कार्ड बकाया के देर से भुगतान के लिए कुछ खातों में दंडात्मक शुल्क लगाया था, हालांकि ग्राहकों ने अन्य माध्यम से नियत तारीख तक बकाया का भुगतान कर दिया था. आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है.
पिछले साल भी एक्सिस ने झेली थी पेनल्टी
हालांकि एक्सिस बैंक पर इससे पहले भी जुर्माना लगाया जा चुका है और ये पिछले साल 2022 के अप्रैल के दौरान लगाया गया था. भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी दिशानिर्देशों ( Know Your Customer) सहित विभिन्न उल्लंघनों के लिए निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक, एक्सिस बैंक ( Axis Bank) पर जुर्माना लगाया था. तब बैंकिंग और फाइनेंशियल क्षेत्र के रेग्युलेटर आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई के मुताबिक निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने लोन और एडवांस से जुड़े कुछ प्रावधानों, Know Your Customer (केवाईसी) दिशानिर्देशों और 'बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि का रखरखाव न करने पर ये पेनल्टी लगाना पड़ा था.
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