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New Bank Locker Rules: 31 दिसंबर तक ग्राहकों के साथ बैंक कर सकेंगे लॉकर के नए एग्रीमेंट को रिन्यू, RBI ने बढ़ाया डेडलाइन

New Bank Locker Rules Update: बड़ी संख्या में ग्राहकों ने नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया है. तो बैंकों ने लॉकर रखने वाले ग्राहकों को ये सूचना ही नहीं दी है जिसके चलते डेडलाइन बढ़ाया गया है.

Bank Locker Rule: बैंक में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को आरबीआई ने राहत दी है. आरबीआई ने बैंकों के लिए ग्राहकों के साथ लॉकर के लिए एग्रीमेंट रिन्यू करने के डेडलाइन को 31 दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है. पहले ग्राहकों को एक जनवरी 2023 से पहले एग्रीमेंट रिन्यू करना था. 

आरबीआई ने एलान किया कि बैंकों के लिए ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट को को रिन्यू करने के डेडलाइन को उसने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर कर दिया है. आरबीआई ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि बड़ी संख्या में ग्राहकों ने नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया है. कई मामलों में तो बैंकों ने लॉकर रखने वाले ग्राहकों को ये सूचना ही नहीं दी है कि एक जनवरी 2023 से पहले नए एग्रीमेंट पर ग्राहकों को हस्ताक्षर करना है. आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि रिवाईज्ड इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इंडियन बैंक एसोसिएशन को अपने ड्रॉफ्ट मॉडल एग्रीमेंट को करना जरुरी है. 

इन बातों के चलते बैंकों के लिए एग्रीमेंट रिन्यू करने के डेडलाइन को 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है. आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि 30 अप्रैल 2023 तक बैंकों को अपने हर लॉकर रखने वाले क्लाइंट्स को सूचित करना होगा.  बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि 30 जून 2023 तक 50 फीसदी और 30 सितंबर 2023 तक 75 फीसदी मौजूदा ग्राहकों  नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लें. 

आरबीआई के मुताबिक कों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों के लिए स्टाम्प पेपर, फ्रैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के निष्पादन, ई-स्टाम्पिंग आसे नए एग्रीमेंट को आसान बनाने के लिए ठोस कदम उठायें साथ ही एग्रीमेंट की कॉपी ग्राहकों को भी उपलब्ध करायें.  आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक  1 जनवरी, 2023 तक एक समझौते का पालन न करने के कारण लॉकरों में संचालन निलंबित कर दिया गया है, उन्हें तुरंत अनफ्रीज किया जाना चाहिए. 

आरबीआई ने आईबीए से कहा है कि वो  मॉडल समझौते की समीक्षा कर उसे संशोधन करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 18 अगस्त 2021 के सर्कुलर की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा सके और 28 फरवरी 2023 तक सभी बैंकों को संशोधित वर्जन उफलब्ध कराई जा सके. 

क्या है नया लॉकर एग्रीमेंट

आरबीआई ने 8 अगस्त 2022 ​गाइडलाइन जारी किया था. इसके अनुसार, अगर ग्राहक के सामान को नुकसान पहुंचता है तो यह बैंकों की जिम्मेदारी होगी. साथ ही ग्राहकों से 31 दिसंबर तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट साइन कराने के लिए कहा गया था जिसकी डेडलाइन को 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है.  साथ ही ग्राहकों को लॉकर के नियमों में बदलाव की जानकारी SMS और अन्य माध्यम से देनी होगी. नए नियम के तहत अगर कोई नुकसान होता है तो यह जिम्मेदारी सीधे तौर पर बैंक की होगी और उसे मुआवजा देना होगा. अगर नुकसान बैंक कर्मचारी के धोखाधड़ी के कारण हुआ है तो लॉकर के किराए के 100 गुना तक पैसा बैंक को देना होगा. हालांकि प्राकृतिक आपदा या अन्य चीजों से लॉकर प्रभावित होता है तो बैंक मुआवजा का जिम्मेदार नहीं होगा. अगर लॉकर की सुविधा लेने वाले ग्राहक की मौत हो जाती है तो इस स्थिति में नए एग्रीमेंट के अनुसार नॉमिनी को लॉकर की सुविधा मिलेगी. अगर वह इस लॉकर को आगे रखना चाहता है तो उसे बैंक से संपर्क करना होगा और अगर निकालना चाहता है तो वह इसका दावेदार होगा.

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