चेक कीजिए! कहीं आलमारी या ड्रॉअर में अब भी तो नहीं पड़ा 2000 का नोट, RBI ने कह दी ये बात
2000 notes: 2000 रुपये के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं यानी कि पेमेंट के लिए मान्य हैं. हालांकि, ज्यादातर बैंक ब्रांच या रिटेल आउटलेट्स पर उन्हें रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए अब स्वीकार नहीं किया जाता है.

2000 notes: देश में 2000 रुपये के नोट अब चलन में नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने मई 2023 में इसे चलन से वापस लेने का फैसला किया था. हालांकि, 2000 के नोट अब भी वैध मुद्रा बने हुए हैं, लेकिन लेनदेन के लिए इनका इस्तेमाल अब नहीं होता है.
ऐसे में अगर आपके घर, दुकान या बिजनेस में अभी भी 2000 रुपये का नोट पड़ा है, तो RBI ने उन्हें तुरंत लौटाने की सलाह दी है. भले ही रिजर्व बैंक ने मई 2023 से इन बड़े नोटों को वापस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन दो साल से भी ज्यादा समय के बाद अभी भी लगभग 6,000 करोड़ रुपये की करेंसी सर्कुलेशन में है.
सिस्टम से पुराने नोटों को हटा रहा RBI
RBI ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि 2000 रुपये के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं यानी कि पेमेंट के लिए मान्य हैं. हालांकि, ज्यादातर बैंक ब्रांच या रिटेल आउटलेट्स पर उन्हें रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए अब स्वीकार नहीं किया जाता है. 31 अक्टूबर, 2025 तक सर्कुलेशन में मौजूद 2000 रुपये के लगभग 98.37 परसेंट नोट अब वापस आ चुके हैं.
नोटों की यह वापसी RBI की 'क्लीन नोट पॉलिसी' का हिस्सा है, जिसका मकसद सिस्टम से पुराने और कम इस्तेमाल होने वाले नोटों को हटाना है. रोजाना के ट्रांजैक्शन में कम इस्तेमाल होने की वजह से 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर के बाद 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी.
कहां जमा करा सकते हैं नोट?
कमर्शियल बैंक ब्रांच में 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर, 2023 को खत्म हो गई. फिलहाल, नोट बदलने की सुविधा देश भर में RBI के सिर्फ 19 निगम कार्यालयों में उपलब्ध है. आप चाहें तो देश के किसी भी डाकघर से 2000 रुपये के नोट अपने बैंक अकाउंटमें जमा कराने के लिए रिजर्व बैंक के किसी भी निगम कार्यालय में भेज सकते हैं. ये 19 ऑफिस- अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, नई दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में हैं. उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में निगम कार्यालय हैं.
जमा कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स
RBI के चीफ जनरल मैनेजर (CGM) बृजराज के एक सर्कुलर के अनुसार, जमाकर्ताओं को आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल अपने साथ लानी होगी ताकि यह कन्फर्म हो सके कि रकम सही अकाउंट में क्रेडिट हो. लखनऊ में RBI के रीजनल डायरेक्टर ने कहा कि ब्रांच में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसे भरकर नोट और आईडी प्रूफ के साथ जमा करना होगा.
कन्फ्यूज होने की नहीं जरूरत
लोगों में 2000 रुपये के नोट को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन है. उन्हें लगता है कि देर हो जाने की वजह से अब ये नोट रिजेक्ट हो सकते हैं या इनकी वैल्यू कम हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है. RBI ने जनता से अपील की है कि वे बचे हुए नोट जमा करने के लिए अपने रीजनल ऑफिस में बनाए गए खास एक्सचेंज काउंटरों का इस्तेमाल करें.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत ये नोट नवंबर 2016 में इश्यू किए गए थे. 2018-19 में इनकी छपाई बंद कर दी गई. नोटबंदी के समय में जब 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद किए गए थे, तब देश में मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के मकसद से इन्हें जारी किया गया था.
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