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PAN-Aadhaar Linking: डेडलाइन नजदीक, पर ये लोग बेफिक्र... इन्हें नहीं है पैन-आधार लिंक करने की जरूरत
Aadhaar-PAN Linkage: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और इसकी डेडलाइन नजदीक है. हालांकि कुछ लोगों को इससे छूट भी मिली हुई है...
![PAN-Aadhaar Linking: डेडलाइन नजदीक, पर ये लोग बेफिक्र... इन्हें नहीं है पैन-आधार लिंक करने की जरूरत PAN Aadhaar Linking deadline is approaching but these people need not to worry about PAN-Aadhaar Linking: डेडलाइन नजदीक, पर ये लोग बेफिक्र... इन्हें नहीं है पैन-आधार लिंक करने की जरूरत](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/06/25/ddaeae4f719d8c8b0103f7b1cb03ccc21687677267800685_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. टैक्सपेयर्स के पास इसके लिए बस 30 जून तक का समय है. डेडलाइन तक आधार से लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है. इसके अलावा भी टैक्सपेयर को कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं. हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें इन सब बातों से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है.
डेडलाइन के बाद ये नुकसान
आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना जरूरी है. डेडलाइन यानी 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर कई नुकसान हो सकते हैं. सबसे पहले तो 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से इसके लिए 1000 रुपये की पेनल्टी भरनी पड़ेगी. पैन और आधार को लिंक नहीं करनेदपर टैक्सपेयर का इनकम टैक्स रिफंड रोक लिया जाएगा. एक और बड़ा नुकसान यह है कि आपसे ज्यादा टीसीएस और टीडीएस वसूल किया जाएगा.
ऐसे लोगों के लिए अनिवार्य
अब यह जान लेते हैं कि पैन को आधार से लिंक करना किनके लिए जरूरी है... इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 139एए इस बारे में विस्तार से बताता है. यह सेक्शन कहता है कि हर वह इंसान, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन था और वह आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, तो उसके लिए डेडलाइन तक यानी 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है.
हालांकि चार कैटेगरी के लोगों को इस प्रावधान से छूट मिली हुई है. पैन को आधार से लिंक करने से जिन लोगों को छूट दी गई है, वे हैं...
- असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय के निवासी.
- इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई.
- वैसे नागरिक, जिनकी उम्र 2020 में 80 साल की हो गई.
- वैसे लोग, जो भारत के नागरिक नहीं हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, ऊपर बताई गई चार श्रेणियों के लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य नहीं है. हालांकि अगर वे स्वेच्छा से ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. इनके अलावा सभी टैक्सपेयर के लिए 30 जून तक लिंक कर लेना जरूरी है. उसके बाद लिंक करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ जाएगा.
इस कारण नहीं हो रहा लिंक
डेडलाइन के इतने करीब आ जाने के चलते बहुत सारे लोग पैन को आधार से लिंक करने लग गए हैं. हालांकि इनमें से कई के प्रयास फेल हो जा रहे हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्पेयर को हो रही समस्या का संज्ञान लेते हुए बताया है कि उनके प्रयास क्यों फेल हो रहे हैं और अब उनके पास पैन को आधार लिंक करने के क्या उपाय हैं. इस बारे में विस्तार से जानने के लिए ये पढ़ें: ... तो इस कारण लिंक नहीं हो पा रहा आधार-पैन, पेनल्टी से बचने का जान लें उपाय
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