Old vs New Tax Regime: ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम, जानिए नौकरी वालों के लिए क्या है बेहतर
Income Tax Slabs: देश में इस समय दो टैक्स सिस्टम चल रहे हैं. आप अपनी सुविधा के हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं.
Income Tax Slabs: देश में नया वित्त वर्ष आने के साथ ही इनकम टैक्स का सीजन भी शुरू हो चुका है. मगर, देश में इस समय दो टैक्स सिस्टम चल रहे हैं. इन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में बांटा गया है. इन दोनों ही सिस्टम के अलग-अलग फायदे और नुकसान हैं. आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि नौकरी करने वालों के लिए कौन सा टैक्स रिजीम फायदे का साबित होगा.
ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा डिडक्शन का लाभ
नया वित्त वर्ष 2024-25 एक अप्रैल से शुरू हो गया है. अब नौकरी करने वालों को ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा. सरकार ने न्यू टैक्स सिस्टम को अब डिफॉल्ट बना दिया है. इसका मतलब यह है कि आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम का चुनाव करना पड़ेगा वरना अपने आप आपको न्यू टैक्स सिस्टम में डाल दिया जाएगा. इन दोनों टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा अंतर डिडक्शन को लेकर है. ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी, सेक्शन 80डी और सेक्शन 80टीटीए के तहत कई डिडक्शन का लाभ मिल जाता है. यह लाभ आप नए टैक्स रिजीम में नहीं हासिल कर सकते हैं. इसमें इनकम टैक्स को कई स्लैब में बांट दिया गया है. मगर, आपको 50 हजार रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिल जाता है.
न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री
न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है. 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स छूट मिलती है. 6 से 9 लाख रुपये तक 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 20 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा. ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती. इसके बाद 2.5 से 5 लाख की आय पर 5 फीसदी, 5 से 10 लाख रुपये पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी छूट मिलेगी.
नौकरी की सुविधाओं के हिसाब से कर सकते हैं चुनाव
ऐसे में अगर आप नौकरी करते हैं तो इन दोनों टैक्स रिजीम में मिलने वाली छूट के हिसाब से अपने लिए टैक्स सिस्टम का चुनाव कर सकते हैं. अगर आप डिडक्शन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स सिस्टम ही बेहतर रहेगा. हालांकि, अगर आप डिडक्शन सिस्टम का लाभ नहीं लेना चाहते तो न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव कर सकते हैं.
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