एक्सप्लोरर

चेक बाउंस हुआ तो अब आपकी खैर नहीं, जानिए- नए नियम ताकि गलती करने से बचें

अगर चेक बाउंस को लेकर ट्रालयल कोर्ट में शिकायत की जाती है तो आरोपी (चेक जारी करने वाला) को कुल रकम का 20 फीसदी हिस्सा कोर्ट में जमा करना होगा और या शिकायतकर्ता को देना होगा. ये रकम चेक जारी करने वाले को 60 दिन के भीतर जमा करनी होगी.

नई दिल्ली: चेक बाउंस को लेकर लोकसभा ने कल नेगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल-2017 पारित कर दिया है. इस बिल के पारित होने का सीधा मतलब ये है कि अब चेक जारी करने वाले की खैर नहीं है. अगर चेक बाउंस होता है कि पहले की तरह जारी करने वाले आसानी से पैसा देने से भागने या मामले को उलझाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे.

अगर चेक बाउंस को लेकर ट्रालयल कोर्ट में शिकायत की जाती है तो आरोपी (चेक जारी करने वाला) को कुल रकम का 20 फीसदी हिस्सा कोर्ट में जमा करना होगा और या शिकायतकर्ता को देना होगा. ये रकम चेक जारी करने वाले को 60 दिन के भीतर जमा करनी होगी.

मिलेगी ये छूट

अगर राशि बड़ी होगी तो इसे दो किश्तों में जमा करने की छूट होगी. इसके साथ ही 60 दिन की अवधि में 30 अतिरिक्त दिन की छूट दी जाएगी. अगर आरोपी (चेक जारी करने वाले को) को ट्रायल कोर्ट से राहत नहीं मिलती है और मामला अपीलय अदालत को जाता है तो कुल राशि की अतिरिक्त 20 फीसदी और रकम अदालत में जमा करनी होगी.

इसके साथ ही चेक जारी करने वाले पर 20 फीसदी दंड देने का भी प्रावधानी है. अगर अदालत चाहे तो दंड की राशि 100 फीसदी कर सकती है.सरकार का कहना है कि इस नए प्रावधान का मतलब ये है कि चेक की विश्वसनीयता बढ़े.

पीड़ित पक्षों को मिलेगी राहत

दरअसल, इस वक़्त देश भर की निचली अदालतों में चेक बाउंस के करीब 16 लाख मुकदमे चल रहे हैं. सरकार का कहना है कि सख्त नियम के बाद इससे पीड़ित पक्षों को राहत मिलेगी और साथ-साथ चेक की विश्वसनीयता बढ़ेगी.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola

टॉप हेडलाइंस

क्या सस्ता होगा डीजल? रूस के नए फैसले से अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल
क्या सस्ता होगा डीजल? रूस के नए फैसले से अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल
पुराने 5 के नोट के बदले 17 लाख का लालच, गुजरात के किसान से 1 लाख की ठगी
पुराने 5 के नोट के बदले 17 लाख का लालच, गुजरात के किसान से 1 लाख की ठगी
सोने- चांदी के भाव में कितना बदलाव, जानें दिल्ली से पटना तक 24K, 22K और 18K के रेट
सोने- चांदी के भाव में कितना बदलाव, जानें दिल्ली से पटना तक 24K, 22K और 18K के रेट
RBI का बड़ा एक्शन, क्या डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा रुपया?
RBI का बड़ा एक्शन, क्या डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा रुपया?

वीडियोज

Bollywood News: 'एंग्री यंग मैन' से 'सदी के महानायक' बने बिग बी का आज 84वां जन्मदिन! ( 11.10.26 )
2047 के लक्ष्य पर Kiren Rijiju का Exclusive Interview
CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!

फोटो गैलरी

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
PM मोदी ने तमिलनाडु CM विजय को दिया बड़ा ऑफर -'केंद्र से जो भी...'
PM मोदी ने तमिलनाडु CM विजय को दिया बड़ा ऑफर -'केंद्र से जो भी...'
पूर्वांचल से चुनावी शंखनाद करेंगे ओवैसी, आजमगढ़ में 1 लाख लोगों के जुटने का दावा
पूर्वांचल से चुनावी शंखनाद करेंगे ओवैसी, आजमगढ़ में 1 लाख लोगों के जुटने का दावा
190 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के मैट रेनशॉ ने तोड़ा विराट कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
190 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के मैट रेनशॉ ने तोड़ा विराट कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, 'मिर्जापुर' को पछाड़ बनी 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
'दृश्यम 3' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, 'मिर्जापुर' को पछाड़ बनी 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
नेपाल में फिर तबाही! बूढ़ी गंडकी में आई बाढ़ से कई पुल-घर बहे, 10 लापता
नेपाल में फिर तबाही! बूढ़ी गंडकी में आई बाढ़ से कई पुल-घर बहे, 10 लापता
'वह चाहते हैं कि...', खरगे ने CEC ज्ञानेश कुमार और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
'वह चाहते हैं कि...', खरगे ने CEC ज्ञानेश कुमार और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
माइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में क्या अंतर है? इन 6 संकेतों से करें पहचान
माइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में क्या अंतर है? इन 6 संकेतों से करें पहचान
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
अब Electric होगी Volkswagen Tiguan, 600 KM तक मिलेगी Range
Embed widget