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इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय न करें ये गलतियां, मिल सकता है नोटिस
पैन का इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज नाम या जन्म तारीख का न मिलना भी इनकम टैक्स नोटिस का कारण बन सकता है
![इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय न करें ये गलतियां, मिल सकता है नोटिस Do not do these mistake in filing income tax return, you may be served notice इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय न करें ये गलतियां, मिल सकता है नोटिस](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/31064131/Income-Tax.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
इनकम टैक्स भरने में गलती करने से जहां तक संभव हो बचने की कोशिश करना चाहिए. आपकी गलतियों की वजह से आपके नोटिस मिल सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. टैक्स नोटिस कई तरह के होते हैं. अलग-अलग वजहों से आपको अलग-अलग तरह के नोटिस मिल सकते हैं.
टैक्सपेयर्स को मिल सकते हैं ये नोटिस
अगर आपकी टैक्स देनदारी या ब्याज देनदारी आपकी ओर से जमा टैक्स से कम या ज्यादा है तो आपको नोटिस मिल सकत है. रिफंड की रकम कम या ज्यादा हो आपकी ओर से घाटे की स्थिति में किसी तरह का एडजस्टमेंट हो तो नोटिस मिल सकता है. पैन का इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज नाम या जन्म तारीख का न मिलना या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करने से पहले ही आईटीआर फाइल कर देना भी नोटिस का कारण बन सकता है. नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर आप संशोधित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.
रिटर्न भरने के बाद भी मिल सकता है नोटिस
रिटर्न भरने के बाद ही भी असेसिंग अफसर आपसे किसी अतिरिक्त जानकारी के लिए नोटिस भेज सकता है. अगर आईटीआर फाइल नहीं की है तो इसे फाइल करने की याद दिलाते हुए नोटिस भेजा जा सकता है.अगर टैक्सपेयर इस नोटिस का जबाव नहीं देता हैं तो उसे दस हजार रुपये का जुर्माना या मुकदमा या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है. टैक्स अफसर को लगता है कि आपका पेनाल्टी, टैक्स, जुर्माना, ब्याज या अन्य कोई बकाया है तो वह आपको इसके भुगतान के लिए नोटिस भेजा जा सकता है. अगर टैक्स अफसर को लगता है कि आपने पिछले साल के टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो आपको नोटिस भेजा सकता है. अगर टैक्स अफसर को लगता है कि आपने अपने रिटर्न में अपनी सभी आय नहीं बताई है तो आपको टैक्स मिल सकता है.
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