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Loan Settlement: बैंकों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी बड़ी राहत! वन टाइम लोन सेटलमेंट पर नहीं देना होगा TDS

TDS on Loan Settlement:इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर बैंक किसी कस्टमर का लोन वन टाइम सेटलमेंट करता है तो उस पर 10% टीडीएस कटौती का यह नियम नहीं लागू होगा.

TDS on One Time Loan Settlement: बैंकों और कर्जदाताओं की जिस फैसले का लंबे वक्त से इंजातर था वह निर्णय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा ले लिया गया है. मंगलवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह ऐलान कर दिया है हाल ही में अन्य कमाई के सोर्स पर TDS के नियम को वन टाइम लोन सेटलमेंट (One Time Loan Settlement) पर लागू नहीं किया जाएगा. बता दें कि इस साल के बजट में सरकार ने वन टाइम लोन सेटलमेंट पर टीडीएस (TDS) का प्रावधान को शुरू किया था, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर बड़ी राहत देते हुए इसे लोन सेटलमेंट को इससे प्रावधान से अलग कर दिया गया है. ऐसे में अब बैंकों को लोन सेटलमेंट (Loan Settlement) पर 10% का टीडीएस नहीं देना होगा. यह नियम लोन, राइट्स शेयर इश्यू और बोनस (Bonus) सभी पर एक समाना लागू होगा.

IT ने इस नियम को बदला
फाइनेंस एक्ट 2022 में एक इस बार एक नए सेक्शन 194R को शामिल किया गया है. इसके मुताबिक अन्य इनकम सोर्स पर 10% टीडीएस काटे जाने का नियम बनाया गया है. इनमें लोन सेटलमेंट को भी शामिल किया गया है जिसे लेकर बैंकों ने काफी आपत्ति जताई थी. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकों और कस्टमर्स को बड़ी राहत देते हुए लोन सेटलमेंट पर टीडीएस (TDS) न काटने का फैसला किया है.

सभी बैंकों पर लागू होगा नियम
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर बैंक किसी कस्टमर का लोन वन टाइम सेटलमेंट करता है तो उस पर 10% टीडीएस कटौती का यह नियम नहीं लागू होगा. यह नियम सभी सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector Bank), कॉर्पोरेटिव बैंक (Cooperative Bank), प्राइवेट सेक्टर बैंक (Private Banks), राज्य वित्तीय निगम और NBFC सभी पर लागू होगा. इसके साथ ही अलग कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस या राइट्स का स्पेशल लाभ देती है तो ऐसी स्थिति में भी आपको TDS का भुगतान नहीं करना होगा.

सेक्शन 194R के बारे में जानें-
आजकल ज्यादातर कंपनियां अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए समय-समय पर अपने चैनल पार्टनर, एजेंट, डीलर आदि को कई तरह की एक्स्ट्रा सुविधाएं देती रहती हैं. ऐसे में फाइनेंस एक्ट 2022 के सेक्शन 194R के तहत किसी प्रकार के गिफ्ट वाउचर, ट्रैवल पैकेज आदि तरह की सुविधाओं पर अलग से 10% का टीडीएस देना होगा. इसमें वन टाइम सेटलमेंट और राइट्स शेयर को अलग रखा गया है.

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