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Home Loan Tax Benefit: होम लोन लेकर एक से ज्‍यादा घर खरीदने पर भी मिलती है टैक्‍स में छूट! एक्‍सपर्ट से समझें इनकम टैक्‍स के नियम

Income Tax Rules: टैक्स मामलों के जानकार बलवंत जैन से जानिए किन परिस्थितियों में ईपीएफ में जमा पूरे रकम निकालने पर नहीं देना होगा टैक्स.

Home Loan Tax Benefits: इनकम टैक्स कानून के तहत कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा घर पर लिए गए होम लोन पर टैक्स बेनेफिट्स हासिल कर सकता है. लेकिन सभी होम लोन को मिलाकर 80 सी के तहत प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये तक के प्रिंसपल अमाउंट और 2 लाख रुपये तक ब्याज के भुगतान पर ही टैक्स छूट क्लेम किया जा सकता है. टैक्स मामलों के जानकार बलवंत जैन से जानिए किन मामलों में 5 साल सर्विस अवधि पूरा नहीं के बाद भी ईपीएफ से पैसे निकालने पर टैक्स नहीं चुकाना होता है.  

सवाल: 4 साल 4 महीने नौकरी करने के बाद मैंने खुद का कुछ  काम करने का फैसला किया है. क्या मैं अपने ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकता हूं? मैं जान रहा कि ईपीएफ खाते से पूरे पैसे निकालने जिसपर कोई टैक्स ना चुकाना पड़े इसके लिए पांच साल सर्विस करना जरुरी है. क्या कोई और ऑप्शन या डिक्लेयरेशन फॉर्म व्यक्ति के लिए होता है जो आगे नौकरी नहीं करना चाहता? या फिर टैक्स चुकाना ही पड़ेगा. 

उत्तर: ईपीएफ खाते में जमा पैसे का जहां तक सवाल है तो अगर आपने 5 सालों तक नौकरी नहीं की है और पांच वर्षों तक ईपीएफ खाते में पैसा जमा नहीं किया है तो इनकम टैक्स एक्ट के रूल 8 के मुताबिक प्रॉविडेंट फंड में जमा पैसे निकालने पर टैक्स चुकाना होगा. 5 साल से पहले ईपीएफ से पैसे निकालने पर टैक्स से छूट कुछ शर्तों पर मिलती है. कर्मचारी के खराब स्वास्थ्य के कारण उसकी नौकरी अगर चली गई हो या फिर एम्पलॉयर ने बिजनेस बंद करने या फिर कारोबार आगे जारी नहीं रखने का फैसला किया हो या फिर कोई ऐसी वजह जिसपर कर्मचारी का कोई नियत्रंण नहीं है तब टैक्स से छूट मिल सकता है. लेकिन आपके मामले में ऐसी कोई बात नहीं है और आपने पांच साल नौकरी करने के अवधि को पूरा नहीं किया है. ऐसे में आप जो भी रकम ईपीएफ से निकालेंगे उसपर टैक्स चुकाना होगा. अगर कुल रकम 50,000 रुपये से ज्यादा है तो पीएफ अथॉरिटी या ट्रस्ट 10 फीसदी टैक्स काटकर भुगतान करेगा. ईपीएफ में जो रकम एम्पलॉयर की तरफ से जमा किया गया है वो हेड सैलेरी के तहत टैक्सेबल होगा. वहीं कर्मचारी के हिस्से वाले रकम और ब्याज पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज (Income From Other Sources) के तहत टैक्स वसूला जाएगा. अगर कोई अन्य आय नहीं है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. 


सवाल: राजस्थान में मेरा पहले से घर है जिसमें मेरे माता-पिता रहते हैं और इस घर के लिए मैंने होम लोन लिया हुआ है. लोन के बड़े हिस्से का भुगतान किया जा चुका है. पुणे में मैं दूसरा घर खरीदना चाहता हूं जहां बीते चार सालों से रह रहा हूं. क्या मैं एक साथ दो घरों के लिए टैक्स बेनेफिट्स क्लेम कर सकता हूं? क्या ये संभव है कि पहले घर के लोन पर मिलने वाले टैक्स छूट को छोड़ दूं क्योंकि बकाया प्रिंसपल अमाउंट और ब्याज की रकम ज्यादा नहीं है. 

उत्तर: कोई व्यक्ति कितने घरों का मालिक हो सकता है या फिर कितने घरों के लिए होम लोन पर लाभ ले सकता है. टैक्स कानून में इसे लेकर कोई रोक नहीं है. टैक्स कानून कोई भी व्यक्ति को Self-Occupied के रूप में अधिकतम दो घर रखने की अनुमति देता है. आपके माता-पिता के कब्जे वाले घर को इस उद्देश्य के लिए Self-Occupied वाला माना जाएगा. ऐसे में टैक्स कानून आपको धारा 80 सी के तहत एक वर्ष में 1.50 लाख रुपये की कुल सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में होम लोन के मूलधन रकम पर टैक्स छूट क्लेम करने की इजाजत देता है. इसी तरह, एक साथ लिए गए अधिकतम दो Self-Occupied वाले घर के संबंध में आप हर साल दो लाख तक के ब्याज के रकम के भुगतान पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. ऐसे में उपर बताये गए सीमा के भीतर आप दोनों घरों के होम लोन पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. 

बलवंत जैन टैक्स  और निवेश विशेषज्ञ हैं और ट्विटर पर  @jainbalwant और ईमेल पर jainbalwant@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.

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