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जानिए इनकम टैक्स रिटर्न में आपको कैसे मिलती है टैक्स छूट
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आपको बता दें कि अगर आप सेक्शन 80C और 80D के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं तो टैक्स में भारी छूट मिल सकती है. अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस या पीपीएफ में निवेश किया हुआ है तो आपको 80C के तहत छूट मिल सकती है. 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है.
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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आप आयकर विभाग की ऑनलाइन पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जा कर इनकम टैक्स भर सकते हैं.
Published at : 09 Jan 2018 05:30 PM (IST)
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