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Income Tax Return को लेकर अक्‍सर ये 10 गलतियां करते हैं टैक्‍सपेयर्स, जानिए क्‍या नहीं करना चाहिए

Income Tax Return: इनकम टैक्‍स रिटर्न को लेकर टैक्‍सपेयर्स कई ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसके बाद आयकर विभाग नोटिस भेज देता है.

Income Tax Return: इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट में कहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल 1 करोड़ का आंकड़ा 12 दिन पहले पहुंच गया है. विभाग की ओर से कहा गया है कि टैक्‍सपेयर्स को आखिरी समय तक का इंतजार नहीं करना चाहिए और जल्‍द से जल्‍द ट्वीट में कहा कि अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए. 

इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करते समय ज्‍यादातर लोग कुछ सामान्‍य गलतियां करते हैं. यहां ऐसे ही 10 गलतियों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसे आपको जान लेना चाहिए. ताकि आयकर रिटर्न दाखिल करने में किसी तरह की समस्‍या नहीं हो. 

ITR फाइलिंग करते समय कभी न करें ये गलतियां 

समय से आईटीआर नहीं भरना 

तय समय सीमा के भीतर रिटर्न फाइल नहीं करना एक बड़ी समस्‍या है. लास्‍ट डेट 31 जुलाई है, जिसके अंदर अगर आप नियत तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आपको दंड का सामना करना पड़ेगा. यह शुल्‍क 5000 रुपये तक हो सकती है. 

आईटीआर दाखिल न करना

अपना आईटीआर नहीं भरना आपको बड़ी समस्‍या में डाल सकता है. आईटीआर दाखिल न करने पर जुर्माना लग सकता है. 

गलत आईटीआर फॉर्म 

इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करते वक्‍त अक्‍सर देखा जाता है कि गलत फॉर्म का चुनाव लोग कर लेते हैं, जिससे आईटीआर दाखिल नहीं हो पाता है. 

बैंक खाते का सत्‍यापन 

इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करते वक्‍त आपको अपने बैंक अकाउंट को वेरिफाई कर लेना चाहिए. वरना रिटर्न का पैसा अटक सकता है. साथ कई और समस्‍या भी पैदा हो सकती है. 

आईटीआर वेरिफाई करना भूल जाना

इस गलती का पता ज्‍यादातर लोगों को तब चलता है, जब इनकम टैक्‍स की ओर से नोटिस भेजा जाता है. इस लिए अपने आईटीआर को वेरिफाई कर लेना चाहिए. वरना ये आपके लिए महंगा पड़ सकता है. मौजूदा समय में आईटीआर को वेरिफाई करने का वक्‍त 30 दिन का है. 

गलत पर्सनल जानकारी देना 

अक्‍सर लोग अपने आयकर रिटर्न में पर्सनल जानकारी देते वक्‍त गलतियां कर देते हैं. इस कारण जब भी अपनी पर्सनल जानकारी दें तो यह सभी डॉक्‍यूमेंट में मिलान कर लें और फिर अच्‍छे से भरें. 

गलत असेसमेंट ईयर का चयन 

असेसमेंट ईयर वित्तीय वर्ष के बाद का साल होता है. ऐसे में जब टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो वित्त वर्ष के बाद का साल असेसमेंट ईयर में चयन करना चाहिए. उदाहरण  मौजूदा टैक्स फाइलिंग के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनना चाहिए. 

सभी सोर्स से आय नहीं बताना 

आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आय के सभी सोर्स का खुलासा करना बेहद जरूरी है. भले ही आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हों, आपके पास विभिन्न स्रोतों से अतिरिक्त आय हो सकती है.

जॉब चेंज की जानकारी 

वहीं अगर आपने वित्तीय वर्ष के दौरान नौकरी बदली है, तो यह जानकारी देनी चाहिए कि आप अपने आईटीआर में अपने वर्तमान और पिछले नियोक्ता दोनों से प्राप्त आय का खुलासा करें. 

पूंजीगत लाभ और हानि का खुलासा की उपेक्षा 

कई कर दाखिलकर्ता अपना आईटीआर जमा करते समय पूंजीगत लाभ और हानि का विवरण छोड़ देते हैं. हालांकि, इस गलती के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. 

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