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DGCA New Rule: टिकट होने के बावजूद हवाई यात्री को बोर्डिंग से रोकने पर अब एयरलाइंस को लगेगा जुर्माना
DGCA Update: डीजीसीए ने ये कदम दिल्ली, बैंगलुरू और हैदरबाद में निरीक्षण करने के बाद लिया है. डीजीसीए ने पाया कि एयरलाइंस हवाई यात्री के पास टिकट होने के बावजूद बोर्डिंग नहीं करने दे रहे हैं.
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Airlines To Pay Compensation If Boarding Denied: अगर हवाई टिकट होने के बावजूद एयरलाइंस यात्री को बोर्डिंग करने नहीं देता है तो एयरलाइंस को 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. सिविल एविएशन क्षेत्र के रेग्युलेटर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं. डीडीसीए ने कहा है कि किसी यात्री के पास वैलिड टिकट है बावजूद इसके यात्री को बोर्डिंग नहीं करने दिया जाता है तो एयरलाइंस एक घंटे के भीतर यात्री के लिए दूसरा विमान यात्रा के लिए एरेंट नहीं कर पाती है तो यात्री को 10,000 रुपये तक मुआवजा एयरलाइंस को देना होगा.
एयरलाइंस को देना होगा जुर्माना
अपने नए गाइडलाइंस में डीजीसीए ने कहा है कि हवाई यात्री के पास वैलिड टिकट है और उसे बोर्डिंग नहीं करने दी गई और 24 घंटे के भीतर एयरलाइंस यात्री के उड़ान भरने के अलटरनेंट एरेंजमेंट करता है तो 10,000 रुपये का का मुआवजा देना होगा. और अगर 24 घंटे बाद एयरलाइंस एरेंजमेंट करता है तो 20,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.
डीजीसीए ने किया था निरीक्षण
डीजीसीए ने ये कदम दिल्ली, बैंगलुरू और हैदरबाद में निरीक्षण करने के बाद लिया है. डीजीसीए ने पाया कि एयरलाइंस हवाई यात्री के पास टिकट होने के बावजूद बोर्डिंग नहीं करने दे रहे हैं. इस मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया को नोटिस भी जारी किया है. डीजीसीए के मुताबिक बोर्डिंग से मना करने के बाद पैसेंजर के लिए एयरलाइंस के पास कोई पॉलिसी नहीं थी.
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